Fatehabad News: डॉ. जिम्मी जिंदल मारपीट मामले में तीन पूर्व पार्षदों समेत नौ को सजा
फतेहाबाद, 19 मार्च (हप्र)
Fatehabad News: शहर के निजी अस्पताल संचालक डॉ. जिम्मी जिंदल को अर्धनग्न अवस्था में मुंह काला कर बाजार में घुमाने और मारपीट करने के मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने तीन पूर्व पार्षदों सहित नौ दोषियों को तीन-तीन साल की कैद और 61 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में एक आरोपी की मृत्यु हो चुकी है।
अदालत ने 17 मार्च को सभी नौ दोषियों को दोषी करार देकर जेल भेज दिया था। दोषी ठहराए गए व्यक्तियों में विधानसभा चुनावों में आजाद उम्मीदवार रहे राजेंद्र चौधरी काका, नगर परिषद चुनाव में प्रधान पद के प्रत्याशी रहे एडवोकेट वीरेंद्र, बलजीत बिट्टा, कृष्ण कुमार, अनिल कुमार, पूर्व पार्षद सुभाष पपिया, प्रेम सागर, गुरमीत मीटा, पूर्व पार्षद सुभाष रोयल और रमन कुमार शामिल हैं। हालांकि, सेशन कोर्ट ने सभी दोषियों को जमानत पर रिहा कर दिया है।
क्या है पूरा मामला?
मामला अक्टूबर 2017 का है, जब डॉ. जिम्मी जिंदल पर एक छात्रा के साथ छेड़खानी और रेप का आरोप लगा था। इस मामले में सितंबर 2021 में कोर्ट ने डॉ. जिम्मी जिंदल को दोषी करार देते हुए साढ़े पांच साल की कैद की सजा सुनाई थी।
28 अक्टूबर 2017 को कुछ लोग डॉ. जिम्मी जिंदल के फतेहाबाद स्थित निजी अस्पताल पहुंचे और वहां तोड़फोड़ कर दी। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर को पीटते हुए बाहर निकाला, उनके कपड़े फाड़ दिए और मुंह पर कालिख पोतकर जुलूस निकालते हुए पुलिस स्टेशन तक ले गए।
डॉ. जिम्मी जिंदल की पत्नी ने दर्ज कराया था मामला
मारपीट की इस घटना के बाद डॉ. जिम्मी जिंदल की पत्नी सिया जिंदल ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद मामला अदालत में चला, जहां अब सभी दोषियों को तीन साल की सजा सुनाई गई है। इस घटना के विरोध में शहर के डॉक्टरों ने भी आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर हड़ताल की थी।