चंडीगढ़, 27 जुलाई (ट्रिन्यू)
हरियाणा सरकार ने राज्य के कॉलेजों में एडिशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रदेश के सरकारी, एडिड और प्राइवेट कॉलेजों में एडिशन के लिए हॉयर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने गाइडलाइंस जारी की है। कॉलेजों में एडमिशन के लिए परिवार पहचान-पत्र (पीपीपी) को अनिवार्य किया गया है। बुधवार ने एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई। पहली अगस्त से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी और कॉलेजों में एडमिशन के लिए विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे।
फार्म जमा करवाने की आखिरी तारीख 8 अगस्त तय की है। 2 से 9 अगस्त तक फार्मों की वेरिफिकेशन होगी। इसके बाद 12 अगस्त को पहली मैरिट सूची जारी होगी। मैरिट सूची में आने वाले विद्यार्थी संबंधित कॉलेजों में 12 से 16 अगस्त तक फीस जमा करवा के एडमिशन ले सकेंगे। इसके बाद 19 अगस्त को दूसरी मैरिट लिस्ट जारी की जाएगी। इसके लिए 20 से 23 अगस्त तक फीस जमा होगी। दूसरी मैरिट लिस्ट के बाद भी अगर कॉलेजों में सीट खाली रहती हैं तो तीसरी लिस्ट जारी हो सकती है।
यह सर्टिफिकेट भी परिवार पहचान-पत्र में दर्ज की गई वार्षिक आय के हिसाब से जारी होगा। अगर अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग या आरक्षण व वित्तीय लाभ से जुड़ी कैटेगरी के विद्यार्थियों का डॉटा पीपीपी से मैच नहीं करता तो उन्हें सामान्य कैटेगरी के छात्रों में गिना जाएगा। स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी लागू रहेगी। इसी तरह से खेल कोटे के तहत दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को भी इससे जुड़े दस्तावेज ऑनलाइन फार्म के साथ अटैच करने होंगे।
25 प्वाइंट्स की गाइडलाइन जारी
एडमिशन को लेकर विभाग ने 25 बिंदुओं की गाइडलाइंस जारी की है। सब्जेक्ट कम्बीनेशन सीट के फ्रीज होने के बाद उनमें किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। इसलिए सभी कॉलेज मुखियाओं को स्पष्ट कहा गया है कि वे पिछले साल के एडमिशन ट्रेंड्स को देखते ही कम्बीनेशन सब्जेक्ट तैयार करें। हरियाणा के विद्यार्थियों के लिए परिवार पहचान-पत्र अनिवार्य रहेगा। जाति, आरक्षण व वित्तीय लाभ के दायरे में आने वाले विद्यार्थियों के परिवारों की सालाना आय का सर्टिफिकेट देना होगा।