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Excise Policy : हरियाणा में महंगी होगी शराब, नायब कैबिनेट की एक्साइज पॉलिसी पर मुहर; स्कूल-कॉलेजों से बढ़ाई दूरी

21 महीने और पांच दिन के लिए लागू होगी नई नीति, वित्तीय वर्ष से जोड़ा
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दिनेश भारद्वाज

ट्रिब्यून न्यूज सर्विस

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चंडीगढ़, 5 मई।

Excise Policy : हरियाणा में शराब की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। बढ़ोतरी इसलिए होगी क्योंकि प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति में 14 हजार 64 करोड़ रुपये के राजस्व का टारगेट रखा है। मौजूदा पॉलिसी में 12 हजार 650 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले विभाग ने 12 हजार 700 करोड़ रुपये जुटाए हैं। नई नीति 21 माह 5 दिन के लिए लागू रहेगी। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि कोविड-19 के दौरान लगे लॉकडाउन की वजह से पहली अप्रैल की बजाय पॉलिसी 16 जून से शुरू हुई थी।

अब सरकार ने इस पॉलिसी को वित्तीय वर्ष के साथ जोड़ा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को यहां हुई कैबिनेट मीटिंग में पॉलिसी को मंजूरी दी गई। सबसे बड़ा फैसला यह लिया है कि अब 500 से कम आबादी वाले गांवों में शराब ठेके नहीं खुलेंगे। पॉलिसी लागू होते ही ऐसे 152 गांवों में ठेके बंद हो जाएंगे। इसके अलावा भी जिन ग्राम पंचायतों की ओर से ठेके नहीं खोलने के प्रस्ताव आए हैं या आएंगे, उनमें भी ठेके नहीं होंगे।

स्कूल-कॉलेजों सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों के अलावा धार्मिक स्थलों से ठेकों की दूरी कम से कम 150 मीटर होगी। अभी तक 75 मीटर की दूरी के बाद ठेकों को लाइसेंस मिल सकते थे। शराब ठेकों की संख्या में सरकार ने इजाफा नहीं किया है। पिछले साल की तरह इस बार भी राज्य में 2400 ठेके ही संचालित रहेंगे। नेशनल हाईवे पर शराब ठेकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है।

हरियाणा को निकायों की लिमिट में आने वाले ठेकों को लेकर कोर्ट से स्टे मिला हुआ है। नई पॉलिसी में तय किया है कि नेशनल व स्टेट हाईवे पर शराब के ठेकों की दुकानें दिखाई नहीं देनी चाहिए। इन ठेकों पर किसी तरह के डिस्पले बोर्ड भी नहीं लग सकेंगे। इतना ही नहीं, ठेकों के बाहर ‘शराब पीना सेहत के लिए खतरनाक है’ और ‘शराब पीकर ड्राइव ना करें’ जैसे बोर्ड भी लगाने होंगे।

नेशनल व स्टेट हाईवे से अगर ठेके नजर आए या फिर विज्ञापन के लिए बोर्ड लगे मिले तो पहली बार में एक लाख रुपये का जुर्माना होगा। दूसरी बार में दो लाख और तीसरी बार में यही गलती करने पर तीन लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद भी अगर पॉलिसी का उल्लंघन होता है तो लाइसेंस रद्द होगा। मुख्यमंत्री ने मीटिंग के बाद मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि कार्यक्रमों/पार्टियों के लिए अस्थाई लाइसेंस की प्रक्रिया को सरल किया है।

आहतों को लेकर नियम तय

आबकारी नीति में आहते खोलने के लिए अब नियम तय किए हैं। आहतों के रेट में बढ़ोतरी की है। गुरुग्राम-फरीदाबाद में आहता खोलने का शुल्क लाइसेंस फीस का चार प्रतिशत, सोनीपत व पंचकूला में लाइसेंस फीस का 3 प्रतिशत तथा प्रदेश के बाकी जिलों में लाइसेंस फीस का एक प्रतिशत शुल्क देना हेागा। कोई भी शराब आहता एक हजार स्कवायर मीटर एरिया से कम स्थान में नहीं खुलेगा।

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