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2014 की पॉलिसी के तहत रेगुलर हुए कर्मियों को मिलेगी प्रमोशन

चंडीगढ़, 13 जून (ट्रिन्यू) हरियाणा सरकार में कार्यरत उन कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, जो 2014 की रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत नियमित हुए थे। इन कर्मचारियों को नायब सरकार ने पदोन्नति देने का फैसला लिया है। यहां बता दें...
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चंडीगढ़, 13 जून (ट्रिन्यू)

हरियाणा सरकार में कार्यरत उन कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, जो 2014 की रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत नियमित हुए थे। इन कर्मचारियों को नायब सरकार ने पदोन्नति देने का फैसला लिया है। यहां बता दें कि इन कर्मचारियों को नियमित करने के फैसले और पॉलिसी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। ऐसे में सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे कर्मचारियों की प्रमोशन सुप्रीम कोर्ट में लंबित केस के परिणाम (फैसलों) के अधीन होंगी।

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एक तरह से सरकार ने साफ कर दिया है - अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कर्मचारियों के खिलाफ आता है तो ऐसी सूरत में प्रमोशन का फैसला भी वापस हो सकता है। यानी सशर्त प्रमोशन सरकार देगी। मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद की ओर से इस संदर्भ में सभी विभाग प्रमुखों को निर्देश जारी किए हैं। यहां बता दें कि हरियाणा राज्य और अन्य बनाम योगेश त्यागी और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के 18 जून, 2020 को जारी निर्देशों के अनुसरण में 2014 की रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत नियमित किए गए कर्मचारियों के पदोन्नति लाभों को रोकने का निर्णय लिया गया था।

अब सुप्रीम कोर्ट ने ‘मदन सिंह एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य’ मामले में विभिन्न एसएलपी को जोड़कर 6 फरवरी, 2024 के अंतरिम आदेशों के माध्यम से निर्देश दिए थे कि 2014 की रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत नियमित किए गए कर्मचारियों की पदोन्नतियां मौजदा अपीलों के परिणाम के अधीन होंगी। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 2014 की पॉलिसी के तहत नियमित हुए कर्मचारियों को प्रमोशन देने का निर्णय लिया है।

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