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दूसरे विभागों के कर्मचारी एंटी करप्शन ब्यूरो में दे सकेंगे सेवा

मुख्य सचिव ने प्रतिनियुक्ति पर 105 पदों पर मांगे कर्मचारियों से आवेदन
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मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की फाइल फोटो।
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हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो) में काम करने का सुनहरा मौका है। ब्यूरो में विभिन्न पद खाली पड़े हैं, जिन्हें डेपुटेशन (प्रतिनियुक्ति) के आधार पर भरा जाएगा। इच्छुक और पात्र सरकारी कर्मचारी एक वर्ष के लिए इस चुनौतीपूर्ण और जिम्मेदार भूमिका में काम कर सकते हैं, जिसकी अवधि नियमों के अनुसार बढ़ाई जा सकती है।

ब्यूरो में खाली 105 पदों के लिए विभिन्न विभागों के कर्मचारियों से आवेदन मांगे हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने शुक्रवार को इस संदर्भ में सभी प्रशासनिक सचिवों के नाम पत्र जारी किया है। खाली पदों में अतिरिक्त निदेशक (प्रॉसिक्यूशन) का एक पद है। इसी तरह से एसडीओ के 6, जेई (जूनियर इंजीनियर) के 4, नायब तहसीलदार के 7 तथा कानूनगो के 7 पदों को प्रतिनियुक्ति पर भरा जाएगा।

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एंटी करप्शन ब्यूरो में 7 टैक्स इंस्पेक्टर, 3 सीए, 4 डिप्टी सुपरिंटेंडेंट (ऑफिशियल), 6 सीनियर स्केल स्टेनाे, 15 जूनियर स्केल स्टेनो तथा 45 स्टेनो टाइपिस्ट की डिमांड की है। सरकार ने सभी विभागों से ऐसे कर्मचारियों के नाम मांगे हैं, जो इस विशेष मिशन में काम करने के इच्छुक हों। आवेदन करने वालों के लिए यह शर्त रखी गई है कि उनका पिछले दस वर्षों का रिकार्ड बेदाग होना चाहिए।

इसके लिए एक माह के भीतर पैनल भेजना होगा, जिसमें एसीआर सारांश, ईमानदारी कॉलम सारांश और यह प्रमाणपत्र शामिल हो कि उन पर कोई अनुशासनात्मक या आपराधिक मामला लंबित नहीं है। ब्यूरो ने स्पष्ट किया है कि यह नियुक्तियां केवल प्रतिनियुक्ति के आधार पर होंगी और इन कर्मचारियों का स्थायी विलय विजिलेंस ब्यूरो में नहीं किया जाएगा। यह मौका न केवल पेशेवर अनुभव बढ़ाने का है, बल्कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के मिशन में सीधा योगदान देने का भी है।

विभागों को भेजना होगा पैनल

मुख्य सचिव की ओर से प्रशासनिक सचिवों को जारी किए पत्र में निर्देश दिए हैं कि उनके अधीन आने वाले विभागों के इच्छुक कर्मचारियों से प्रतिनियुक्ति वाले पदों के लिए आवेदन लें। इसके बाद प्रशासनिक सचिव पदों के हिसाब से पैनल बनाकर भेजेंगे। एक माह के भीतर दस्तावेज के साथ पैनल मांगे हैं। पैनल में से ही प्रतिनियुक्ति पर लिए जाने वाले कर्मचारियों के नाम शॉर्ट-लिस्ट होंगे।

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