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जींद में DTP ने ढहाए अवैध निर्माण, 27 एकड़ में 6 कॉलोनी, दुकानें तोड़ी

जसमेर मलिक/हप्र, जींद, 3 मई Jind News: जींद में जिला नगर योजनाकार विभाग के अमले ने कंट्रोल एरिया में किए गए अवैध निर्माण को जेसीबी की सहायता से ध्वस्त किया। तीन जगहों पर करीब 27 एकड़ में छह कॉलोनियों में...
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शनिवार को जींद में अवैध निर्माणों पर चल रही जेसीबी। हप्र
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जसमेर मलिक/हप्र, जींद, 3 मई

Jind News: जींद में जिला नगर योजनाकार विभाग के अमले ने कंट्रोल एरिया में किए गए अवैध निर्माण को जेसीबी की सहायता से ध्वस्त किया। तीन जगहों पर करीब 27 एकड़ में छह कॉलोनियों में दुकानें, डीपीसी, चारदीवारी, कच्चे रोड नेटवर्क को तोड़ा गया।

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इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। जिला नगर योजनाकार (DTP) अंजू जून ने चेतावनी दी कि अवैध निर्माण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

जींद में बिना अनुमति डीटीपी कंट्रोल एरिया पिंडारा, निर्जन, बाईपास, अहिरका की तरफ अवैध निर्माण किए जा रहे थे। अवैध रूप से किए जा रहे निर्माण को रोकने के लिए डीटीपी ने पहले नोटिस जारी किया, लेकिन अवैध निर्माण को नहीं रोका गया तो शुक्रवार को जिला नगर योजनाकार विभाग का अमला पिंडारा के पास पहुंचा।

यहां जेसीबी की सहायता से अवैध निर्माण को गिराना शुरू किया। यहां करीब 20 एकड़ में अवैध रूप से विकसित की जा रही 3 कॉलोनियों में 22 डीपीसी तोड़ी। इसके बाद 1700 मीटर लंबी चारदीवारी को तोड़ा गया। इसके बाद यहां बनी एक दुकान को तोड़ा गया। यहां बने कच्चे रोड नेटवर्क को तोड़ा गया। इसके बाद दूसरी साइट सिविल लाइन पुलिस थाना से हांसी ब्रांच नहर की तरफ होकर हाईवे पर निकलने वाले रास्ते पर जेसीबी की सहायता से दो कॉलोनियों में चार डीपीसी, एक दुकान, 1800 फीट लंबी चारदीवारी और ईंटों के 8 चट्टे गिराए गए।

ईंटें निर्माण कार्य के लिए रखी हुई थी। इसके बाद विभाग का अमला अहिरका के पास पहुंचा और यहां कंट्रोल एरिया में विभाग की एनओसी के बिना किए जा रहे अवैध निर्माण को तोड़ा। यहां पर दो एकड़ में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया गया। यहां रोड नेटवर्क तो तोड़ा गया।

जिला नगर योजनाकार अंजू ने कहा कि भूमाफियाओं द्वारा अवैध रूप से कॉलोनी काटकर लोगों को बेच दी जाती हैं। इसलिए इन कॉलोनाइजरों के झांसे में न आएं और कहीं पर भी जमीन की खरीद-फरोख्त करने से पहले जिला नगर योजनाकार विभाग कार्यालय में आकर पता कर लें कि कॉलोनी वैध है या नहीं। अगर किसी कॉलोनाइजर को कॉलोनी काटनी है तो पहले विभाग के पास आवेदन करना होगा। इसके बाद विभाग के नियमों पर खरा उतरने के बाद ही कॉलोनी की अप्रूवल दी जाती है।

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