कैथल, 28 मार्च (हप्र)
नशा तस्करी के एक दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा विशेष अदालत एनडीपीएस संगीता राय सचदेव की अदालत ने 10 साल की जेल और डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस बारे में 27 नवंबर 2020 को थाना राजौंद में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस के अनुसार, पुलिस की टीम नीमवाला बस अड्डे पर मौजूद थी। उन्हें सूचना मिली कि अर्जुन नगर निवासी रामकुमार बाइक पर अफीम बेचने राजौंद आएगा। इस पर पुलिस ने बस अड्डा किच्छाना मेन राजौंद मार्ग पर वाहनों की जांच शुरू की और एक बाइक रोककर की जांच की। बाइक चालक रामकुमार निवासी अर्जुन नगर के पास से 100 ग्राम अफीम बरामद हुई। अदालत ने रामकुमार को 10 साल जेल की सजा सुनाई।