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‘विवादों से समाधान योजना’ अगले साल 14 मई तक

हिसार, 14 दिसंबर (हप्र) हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण हिसार के संपदा अधिकारी राजेश खोथ ने बताया कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टरों में रहने वाले नागरिकों के लिए सरकार द्वारा प्लाटों की एन्हांसमेंट की बकाया राशि पर पिछली योजनाओं...

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हिसार, 14 दिसंबर (हप्र)

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण हिसार के संपदा अधिकारी राजेश खोथ ने बताया कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टरों में रहने वाले नागरिकों के लिए सरकार द्वारा प्लाटों की एन्हांसमेंट की बकाया राशि पर पिछली योजनाओं की तर्ज पर अब दोबारा एक नयी योजना विवादों से समाधान स्कीम 2024 (वीएसएसएस-2024) शुरू की गई है। इसके तहत प्लॉट धारकों की एन्हांसमेंट की बकाया राशि से संबंधित प्लाट धारक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

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संपदा अधिकारी राजेश खोथ ने बताया कि प्राधिकरण की स्थानीय संपदा कार्यालय के अंतर्गत आने वाले एन्हांसमेंट की राशि के बकाया प्लाट धारकों के लिए यह योजना लागू रहेगी। योजना की एन्हांसमेंट राशि के बकाया धारकों को सेक्टरों के हिसाब से 23 प्रतिशत से 72 प्रतिशत राशि का लाभ हो रहा है। यह योजना 14 मई 2025 तक लागू रहेगी। राजेश खोथ ने बताया कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए अलॉटी विभागीय वेबसाइट से वीएसएसएस-2024 के लिंक पर क्लिक करके जानकारी प्राप्त कर सकते है। प्राधिकरण द्वारा इस योजना से संबंधित किसी प्रकार की सहायता के लिए प्राधिकरण के कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है, जिनसे किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

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