सफीदों, 13 जुलाई (निस)
हरियाणा स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के 8 कर्मचारियों, अधिकारियों की सेवाएं 13 जून को समाप्त की थी, उनमें शामिल सफीदों के प्रबंधक जगदीश चन्द्र हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश लेकर स्थानीय गोदाम में पिछले तीन दिन से आ रहे हैं, लेकिन उन्हें कार्यभार नहीं दिया जा रहा है। जगदीश चंद्र ने बुधवार को हाईकोर्ट द्वारा जारी अंतरिम फैसले की प्रति दिखाई। उन्होंने बताया कि कारपोरेशन के जिला प्रबन्धक ने कहा कि वे मुख्यालय से चिट्ठी लेकर आएं। जगदीश चंद्र ने कहा कि अदालत ने उनके मामले में कॉपोरेशन के 13 जून के आदेश को निरस्त करते हुए मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को निर्धारित की है। जगदीश चन्द्र ने बताया कि उनके साथ टर्मिनेट चार लोगों की स्थिति भी ऐसी ही है जिन्हें कारपोरेशन ने अदालत के आदेश के बाद ज्वाइन करा लिया है, लेकिन उनके मामले में वरिष्ठ अधिकारी गैरकानूनी रवैया अपना रहे हैं।