हिसार, 24 फरवरी (हप्र)
झोरड़ खाप ने प्रदेश में शराब पीने की उम्र 25 वर्ष से घटाकर 21 साल किए जाने के फैसले को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। खाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद झोरड़ ने सरकार के इस फैले की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार के इस फैसले से सामाजिक संगठनों और खाप पंचायतों द्वारा नशे के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम को भारी धक्का लगा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने 11 फरवरी, 2022 से नया संशोधित आबकारी कानून लागू कर दिया है। इससे प्रदेश में नशा और आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी होगी। झोरड़ ने कहा कि इससे पहले आबकारी अधिनियम 25 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को शराब या नशीली दवा बेचने के लिए प्रतिबंधित करता था, लेकिन अब नये फैसले से प्रदेश में नशावृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने इस फैसले को तत्काल वापस नहीं लिया तो प्रदेश की तमाम खाप पंचायतें कोई भी बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर हो जाएंगी।