गुरुग्राम, 20 दिसंबर (हप्र)
जिला खेल परिषद ने जिलेभर में चलाए जा रहे स्विमिंग पूल्स को नई एसओपी के साथ लाइसेंस देने की स्वीकृति दे दी है। अब स्विमिंग पूल का लाइसेंस लेने के लिए आवेदकों को भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए सभी प्रकार की एनओसी की अनिवार्यता समाप्त कर दी हैं। लेकिन लाइसेंस धारियों को नियमों का पालन सख्ती से करना होगा, ऐसा नहीं होने पर लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान भी किया गया है।
डीसी डाॅक्टर यश गर्ग की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में निर्णय लिया गया कि अब जिला के शिक्षण संस्थानों, रिहायशी सोसायटियों तथा होटलों आदि में चलाए जा रहे स्विमिंग पूल के लाइसेंस अब नई एसओपी के आधार पर रिन्यू किए जाएंगे।
आवेदक के सेल्फ सर्टिफिकेशन पर लाइसेंस रिन्यू कर दिया जाएगा और किसी प्रकार की एनओसी की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन गठित टीम द्वारा आकस्मिक चैकिंग में सुरक्षा मानको में कमी पाए जाने या अन्य कोताही पाए जाने पर स्विमिंग पूल का लाइसेंस रद्द करते हुए कार्रवाई की जाएगी।