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CM Marriage Shagun Scheme : नायब सरकार का बड़ा फैसला, अब पिछड़ा वर्ग की बेटियों को विवाह में मिलेगा 51 हजार का ‘शगुन’

अनुसूचित जाति के परिवारों को बेटी के विवाह पर मिलते 71 हजार
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चंडीगढ़, 1 जुलाई (ट्रिब्यून न्यूज सर्विस)

CM Marriage Shagun Scheme : हरियाणा में अनुसूचित जाति के परिवारों को राज्य की नायब सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। इन परिवारों की बेटियों की शादी में अब नायब सरकार 51 हजार रुपये का ‘शगुन’ देगी। पहले यह राशि 41 हजार रुपये थी। सरकार ने इसमें 10 हजार रुपये की बढ़ोतरी की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सीएम का कहना है कि हरियाणा सरकार ने गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी को लेकर एक और सराहनीय कदम उठाया है।

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वहीं अनुसूचित जाति के परिवारों की बेटियों की शादी पर सरकार द्वारा पहले की तरह 71 हजार रुपये की शगुन राशि दी जाएगी। इस योजना का लाभ पिछड़ा वर्ग के उन सभी परिवारों को मिलेगा, जिनकी सालाना आय 1 लाख 80 हजार रुपये तक हे। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की कन्याओं के विवाह में सहायता प्रदान करना है।

अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और टपरीवास समुदाय के पात्र परिवारों को 71 हजार रुपये की राशि विवाह के अवसर पर दी जा रही है। वहीं, विधवा, तलाकशुदा, अनाथ या बेसहारा महिलाओं के पुनर्विवाह पर (यदि पहली शादी के समय योजना का लाभ नहीं लिया गया हो) को भी 51 हजार रुपये की राशि मिलेगी। यदि नवविवाहित दंपती दोनों दिव्यांग हैं, तो उन्हें भी 51 हजार रुपये की सहायता राशि मिलेगी।

खिलाड़ियों को भी लाभ

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में महिला खिलाड़ियों को भी खुद की शादी पर 51 हजार रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी। महिला खिलाड़ियों के मामले में जाति का बंधन नहीं है। इस कैटेगरी में सभी वर्ग व जातियां शामिल रहेंगी। इसी तरह से ऐसे दिव्यांग जोड़ों को भी शुगन राशि मिलेगी। इनमें पति या पत्नी में से कोई भी एक दिव्यांग है तो उन्हें 51 हजार रुपये की मदद मिलेगी।

आवेदन प्रक्रिया सरल और ऑनलाइन

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि योजना का लाभ उठाने के लिए विवाह के 6 माह के भीतर विवाह पंजीकरण कराना अनिवार्य है। योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को बहुत सरल और सुगम बनाया गया है, ताकि पात्र व्यक्ति आसानी से लाभ उठा सकें। आवेदक शादी डॉट ईदिशा डॉट जीओवी डॉट इन पोर्टल पर जाकर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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