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शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को सीएम की मंजूरी

अब मानव संसाधन विभाग लगाएगा मोहर तो खुलेगा पोर्टल
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मुख्यमंत्री नायब सैनी।
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हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रदेश में शिक्षकों के ऑनलाइन तबादलों की संशोधित पॉलिसी को मंजूरी प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद शिक्षा निदेशालय ने अब यह फाइल मानव संसाधन विभाग की मंजूरी के लिए भेज दी है।

दरअसल, शिक्षा विभाग ने साल 2016 में ट्रांसफर पॉलिसी बनाई थी। उसी साल पहली बार सभी शिक्षकों के तबादले हुए। इसके बाद 2017, 2019 और फिर आखिरी बार 2022 में तबादले किए गए। लेकिन जेबीटी शिक्षकों के 2016 के बाद से अब तक तबादले नहीं हुए हैं। वे तभी से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं। खास बात यह है कि पॉलिसी के मुताबिक हर साल ट्रांसफर होने चाहिए, लेकिन ऐसा नियमित रूप से नहीं हो पाता।

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शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार बहुत जल्द ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसके लिए जल्द ही पोर्टल लॉन्च होगा, हालांकि उससे पहले शिक्षकों से आपत्तियां भी मांगी जाएंगी। संशोधित पॉलिसी के तहत इस बार पति-पत्नी (कपल) ट्रांसफर केस में अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे।

साथ ही, जिन शिक्षकों को सर्विस रूल के तहत मेजर (गंभीर) या माइनर (हल्की) पेनल्टी मिली है, उसे भी स्कोरिंग में जोड़ा जाएगा। ट्रांसफर के लिए 80 अंकों का मेरिट स्कोर होगा। आयु मुख्य कारक होगी और इसके आधार पर अधिकतम 60 अंक मिलेंगे। आयु को दिनों में गिनकर 365 से विभाजित किया जाएगा। विशेष कारणों या परिस्थितियों के लिए अधिकतम 20 अंक मिलेंगे। सभी महिलाओं को 10 अंक मिलेंगे।

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