नारनौल, 25 जुलाई (हप्र)
सीएम फ्लाइंग टीम ने सोमवार को निजामपुर रोड पर छापा मारकर बच्चों के खाने के चिप्स, पफ, कोल्ड ड्रिंक, लड्डू आदि खाद्य व पेय बनाने वाली फैक्टरी को अवैध रूप से चलते हुए पकड़ा। यह कंपनी राजस्थान के अजमेर में पंजीकृत है और नारनौल में इसमें बिना लाइसेंस के खाद्य सामग्री बना कर पैक की जा रही थी। मौके पर पहुंचकर फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारियों ने खाद्य सामग्री के सैंपल लिए व नगर परिषद अधिकारियों ने सिंगल यूज प्लास्टिक को जब्त कर नक्शा स्वीकृति के लिए नोटिस जारी किया।
सीएम फ्लाइंग टीम को सूचना मिली थी कि नारनौल में निजामपुर रोड पर बच्चों के लिए खाद्य सामग्री और शीतल पेय बनाने वाली फैक्ट्री बिना फूड लाइसेंस के अवैध रूप से चल रही है। इस पर सब इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार के नेतृत्व में नगर परिषद, फूड सेफ्टी विभाग, बिजली निगम व सीआईडी के कर्मचारियों की संयुक्त टीम ने फैक्टरी पर छापा मारा।
इस दौरान भारी संख्या में निर्मित व अर्ध निर्मित खाद्य सामग्री के पैकेट, पैक करने के लिए लगभग 1250 क्विंटल सिंगल यूज प्लास्टिक के कट्टे मिले। सभी पैकेटों पर राजस्थान के अजमेर शहर की फैक्टरी का पता लिखा हुआ था। इसके अलावा बहुत ही गंदगी भरे माहौल में 200 पेटी चिप्स, 800 बोरी नूडल्स, 10 बोरी पफ, 400 पेटी बिस्किट, 15 कट्टे टॉफी व 5 टिन तेल आदि सामान मिला। पेयजल व कोल्ड ड्रिंक्स आदि पर न तो मैन्युफैक्चरिंग की तारीख अंकित थी और न ही एक्सपायरी की।
फैक्ट्री मालिक मनीष बंसल लाइसेंस या कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका। इस दौरान फूड सेफ्टी अधिकारी डॉ. दीपक व उनकी टीम ने लैब में भेजने के लिए विभिन्न खाद्य व पेय सामग्री के सैंपल एकत्रित किये। नगर परिषद टीम ने सिंगल यूज प्लास्टिक रखने पर उक्त फर्म का 25000 रुपये का चालान काटा।
इसके अलावा जमीन मालिक आशा गुप्ता को नोटिस जारी करते हुए लगभग 10500 वर्ग फुट क्षेत्र में बिना अनुमति गोदाम निर्माण को तुरंत प्रभाव से हटाने या नगर परिषद से नक्शा स्वीकृत करवाने के निर्देश दिए। ऐसा नहीं करने की सूरत में हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973 की धारा 201 के तहत कार्रवाई कर इसे सील किया जाएगा।