अम्बाला,19 अप्रैल (नस)
दावे और जतन के बावजूद हरियाणा सरकार आरटीई के तहत भी बच्चों को मुफ्त एडमिशन नहीं दिला पा रही जिस वजह से अभिभावक भी परेशान हैं । सरकार ने इससे पहले शिक्षा नियमावली के रूल 134ए को समाप्त किया और आरटीई लागू किया। सरकार व विभाग की तरफ से जारी किए गए शैड्यूल के अनुसार 16 अप्रैल से लाभार्थी अपने एक किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्कूलों में जाकर आरटीई के तहत आवेदन कर सकते थे, लेकिन स्कूल संचालकों ने यह कहकर अभिभावकों का आवेदन लेने से इंकार कर दिया कि इस संबंध में वह खुद ही स्पष्ट नहीं कि आखिर कैसे काम करना है तो वह कैसे फार्म ले सकते हैं। एचपीएससी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रशांत मुंजाल ने कहा कि जब तक सरकार यह स्पष्ट नहीं करती कि आरटीई के तहत मुफ्त पढ़ाने पर कितनी रिइंबर्समेंट दी जाएगी, तब तक वह किसी भी बच्चे का आवेदन स्वीकार नहीं करेंगे।