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मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना एक वरदान : रामकुमार कश्यप

विधायक एवं गवर्नमेंट चीफ व्हिप रामकुमार कश्यप ने सोमवार को सिंचाई विभाग के स्थानीय विश्राम गृह में मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों को वित्तीय सहायता के चेक वितरित किये। उन्होंने गांव शेरगढ़ निवासी...

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इन्द्री स्थित सिंचाई विभाग के विश्राम गृह में विधायक रामकुमार कश्यप मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को चेक वितरित करते हुए। -निस
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विधायक एवं गवर्नमेंट चीफ व्हिप रामकुमार कश्यप ने सोमवार को सिंचाई विभाग के स्थानीय विश्राम गृह में मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों को वित्तीय सहायता के चेक वितरित किये। उन्होंने गांव शेरगढ़ निवासी जय लाल को 75 हजार रुपये और गांव संगोही निवासी कुसुम को 37500 रुपये की वित्तीय सहायता राशि के चेक बांटे। इस मौके पर मार्केट कमेटी के सचिव जसबीर सिंह भी मौजूद रहे।

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विधायक रामकुमार कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना महत्वपूर्ण योजना है। यह योजना किसानों व खेतिहर मजदूरों के लिये वरदान साबित हो रही है। इस योजना के अंतर्गत कृषि कार्यों के दौरान खेतों, गांवों, मार्केट यार्ड में या इन स्थानों पर आते-जाते वक्त यदि कोई किसान या मजदूर दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो उसे विशेष सहायता प्रदान की जाती है।

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विधायक ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए विकास एवं कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं योजनाओं के अंतर्गत मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना है। इस योजना में पीड़ित को 5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना राज्य कृषि विपणन बोर्ड के नियंत्रण तथा निरीक्षण में मार्केट कमेटी द्वारा चलाई जाती है। सरकार की इस योजना का लाभ उन लोगों को मिलता है जो कृषि, मशीनरी, औजार, टूल्स, उपकरण, यंत्र व कुआं खोदने, ट्यूबवेल लगाने जैसे काम करते समय, जहरीली गैस, क्रेन, क्रेशर, कोल्हू, चारा काटने की मशीन, थ्रेसर पर कार्य करते समय दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या कोई शरीर का अंग भंग हो जाता है।

इसके अलावा किसी कृषि उपकरण को चलाते समय बिजली करंट के कारण और गाड़ी से कोई कृषि उपज ले जाते समय किसी पशु ठेला, ट्रक या किसी अन्य वाहन के साथ दुर्घटना के कारण तथा कृषि संबंधी कार्यों के दौरान कोई कीटनाशक दवाई, पेस्टीसाइड, खरपतवारनाशक दवाई के प्रयोग से तथा बिजली करंट या अग्नि संकट के समय किसान या मजदूर की मृत्यु होने पर, मार्केट यार्ड में कृषि उत्पादन उतारते शिफ्ट या तोलते समय दुर्घटना के कारण तथा कृषि कार्यों के दौरान सांप या अन्य जहरीले जीव के काटने के कारण मौत होने पर सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए दुर्घटना होने के दो मास के अंदर आवेदन पत्र भरकर संबंधित मार्केट कमेटी कार्यालय में देना जरूरी होता है।

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