फरीदाबाद, 4 मई (हप्र)
200 करोड़ के घोटाले मामले में आरोपी नगर निगम के मुख्य अभियंता रमन शर्मा को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डा.पंकज सिंह की अदालत ने अग्रिम जमानत नहीं दी। मुख्य अभियंता रमन शर्मा सहित अन्य के खिलाफ विजिलेंस ने ठेकेदार को बिना काम भुगतान करने पर भ्रष्टाचार की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर रखा है। इस मामले में मुख्य अभियंता ने अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। मुख्य अभियंता के वकील अंकुर गोसाईं ने अदालत को बताया कि जब ठेकेदार को भुगतान किया गया तब रमन शर्मा तैनात नहीं थे। साथ ही उन्होंने कहा कि ठेकेदार को बिना कार्य भुगतान नहीं हुआ, बल्कि ठेकेदार ने कार्य कराए हैं।