फरीदाबाद, 2 मई (हप्र)
नगर निगम में 200 करोड़ के घोटाले के मामले में मुख्य अभियंता डीआर भास्कर को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डा. पंकज सिंह की अदालत ने अग्रिम जमानत नहीं दी। अदालत ने कहा है कि विजिलेंस की तरफ से पेश किए गए सबूतों के आधार पर लग रहा है कि इसमें मुख्य अभियंता से हिरासत में पूछताछ की जरूरत है। इसलिए अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती।
घोटाले के मामले में विजिलेंस ने दो एफआइआर दर्ज की हैं। इनमें पहली एफआइआर में मुख्य अभियंता डीआर भास्कर का नाम नहीं है, मगर उसमें जांच के दौरान बाद में नाम शामिल किया गया। दूसरी में मुख्य अभियंता का नाम है। मुख्य अभियंता ने दोनों मामलों में अदालत में अग्रिम जमानत याचिका लगाई है। एक याचिका पर सोमवार को अतिरिक्त न्यायाधीश डा. पंकज सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। वहीं दूसरी याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाईएस राठौर की अदालत में लगी है। उस याचिका पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो पाई।