रेवाड़ी, 1 अगस्त (हप्र)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग ने हत्या व हत्या के प्रयास मामले में सोमवार को पांच आरोपियों पर आरोप तय किए हैं। इन आरोपियों ने सदर थाना क्षेत्र में युवक ललित उर्फ मोनी की हत्या की थी। वर्ष 2020 में की गई इस हत्या को लेकर मामला अदालत में लंबित था। न्यायाधीश डॉ. गर्ग ने आरोपी कपिल नेहरा महम रोहतक, यशपाल उर्फ सरंपच पटौदी, राहुल बिलासपुर खुर्द गुरुग्राम, राजीव उर्फ राजू बसई, पवन नेहरा बिलासपुर के खिलाफ चार्ज फ्रेम किए हैं। जिसकी अगली सुनवाई 26 अगस्त को होगी।
गौरतलब है कि गांव गोकलगढ़ के अशोक कुमार ने सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि उसने जिले के गांव गंगायचा जाट स्थित एनएच-71 पर एक होटल किया हुआ है।
5 फरवरी को अपने साथी दिनेश के गांव जाट भुरथल में लग्न कार्यक्रम में गया था। वहां रात को जब वह अपने साथी ललित उर्फ मोनी व दीपक के साथ बात कर रहा था तो उक्त आरोपियों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। तीनों को गोलियां लगी और घायल हो गए। फायरिंग के बाद आरोपी फरार हो गए। उसने बताया कि यह गोलियां उनकी हत्या करने की गरज से चलाई गई थी। उपचार के दौरान ललित उर्फ मोनी की मौत हो गई थी।