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हरियाणा लोकायुक्त नियमों में बदलाव : शिकायत के लिए तीन रुपये के स्टांप पेपर पर हलफनामा जरूरी

चंडीगढ़, 6 जून (ट्रिन्यू) हरियाणा सरकार ने लोकायुक्त शिकायत प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए हरियाणा लोकायुक्त (कार्य, शक्तियां, जांच और अन्वेषण) नियम, 2008 में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए नया हलफनामा फॉर्म-II लागू किया है। संशोधित नियमों के...
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चंडीगढ़, 6 जून (ट्रिन्यू)

हरियाणा सरकार ने लोकायुक्त शिकायत प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए हरियाणा लोकायुक्त (कार्य, शक्तियां, जांच और अन्वेषण) नियम, 2008 में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए नया हलफनामा फॉर्म-II लागू किया है।

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संशोधित नियमों के अनुसार, अब शिकायतकर्ता को लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराते समय तीन रुपये के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर हलफनामा तैयार कराना होगा, जिसे नोटरी, ओथ कमिश्नर या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से सत्यापित कराना अनिवार्य होगा।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, इस हलफनामे में शिकायतकर्ता को यह प्रमाणित करना होगा कि वह स्वयं शिकायतकर्ता है और शिकायत में उल्लिखित सभी तथ्य उसने स्वयं पढ़े, समझे और सत्यापित किए हैं। साथ ही, उसने इससे पहले लोकायुक्त कार्यालय में इस विषय पर कोई अन्य शिकायत या आवेदन नहीं किया है।

हलफनामे में दिए गए तथ्य उसकी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं, और ये किसी बाहरी सूचना या दस्तावेज़ पर आधारित नहीं, जिन्हें वह सत्य मानता हो।

यह कदम लोकायुक्त कार्यालय में झूठी या दोहरी शिकायतों को रोकने, शिकायत प्रक्रिया को विश्वसनीय बनाने तथा प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ाने के लिए उठाया गया है।

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