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CET Exam : हरियाणा पुलिस ने किए कड़े सुरक्षा प्रबंध, परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर दायरे में धारा-163 बीएनएस लागू

किसी भी प्रकार की गड़बड़ होने पर सख्ती से निपटेगी पुलिस, डीजीपी ने सभी पुलिस आयुक्तों व पुलिस अधीक्षकों को दिए निर्देश
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CET Exam : हरियाणा पुलिस ने 26 व 27 जुलाई को होने वाली कॉमन पात्रता परीक्षा (सीईटी) को लेकर कड़े सुरक्षा प्रबंध कर लिए हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ग्रुप-सी के पदों के लिए यह परीक्षा ली जा रही है। 13 लाख 48 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने परीक्षा को शांतिपूर्ण व पारदर्शी तरीके से सम्पन्न करवाने के लिए सभी पुलिस आयुक्तों एवं पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बैठक करके दिशा-निर्देश दिए हैं।

परीक्षा के दिन सभी परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में धारा 163 बीएनएस लगाई जाएगी। सभी जिला पुलिस प्रमुख संबंधित उपायुक्तों के साथ परीक्षा से एक दिन पहले भी परीक्षा केंद्रों का दौरा करेंगे तथा परीक्षा के दिन स्वयं पैट्रोलिंग पर निकलेंगे। जिले के अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि भर्ती परीक्षा निष्पक्ष व बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो। साथ ही, जिला उपायुक्तों को परीक्षा के लिए पर्याप्त ड्यूटी मैजिस्ट्रैट की नियुक्ति करने के लिए कहा है।

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निर्देशों में कहा है कि काफी परीक्षार्थी रेल व बस के माध्यम से परीक्षा से एक दिन पहले सांय को संबंधित स्टेशन पर पहुंचना शुरू हो जाते हैं तथा वहां से ऑटों व टैक्सी के माध्यम से परीक्षा केन्द्र के नजदीक होटल व धर्मशालाओं के लिए जाते हैं। भीड़ के कारण होने वाली अव्यवस्था से बचने के लिए अतिरिक्त ट्रैफिक ड्यूटी लगाने के लिए कहा है। जिला पुलिस द्वारा भर्ती परीक्षा के एक दिन पहले सांय से शहर में नाके लगाकर बाहर से आने वाली सभी संदिग्ध गाड़ियों को चैक करने के लिए निर्देशित किया है। यह कार्य परीक्षा समाप्त होने तक जारी रखा जाएगा।

पेट्रोलिंग पार्टी देगी ड्यूटी ब्रीफिंग

ड्यूटियों को चैक करने तथा सेंटरों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक संख्या में पैट्रोलिंग पार्टी लगाई जाएंगी। सभी ड्यूटियों को कम से कम राजपत्रित रैंक के अधिकारियों द्वारा ब्रीफिंग की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि परीक्षा केंद्र के अंदर केवल आधिकारिक व्यक्तियों की ही एंट्री हो। साथ ही, परीक्षा हॉल्स में इंवीजिलेटर्स को भी मोबाइल/इलैक्ट्रॉनिक गैजेट रखने की अनुमति नहीं होगी।

पार्किंग व दुकान खोलने पर पाबंदी

परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर के दायरे में वाहनों को पार्किंग की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा के दिन केंद्रों के आसपास मौजूद फोटोस्टेट प प्रिंटिंग की दुकानों को बंद करवाने के लिए कहा है। परीक्षा के दौरान जिला पुलिस द्वारा लोकल वायरलेस नेटवर्क पर ही सूचना का आदान-प्रदान किया जाएगा। डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने प्रदेशवासियों, अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों से अपील की है कि वे पुलिस के साथ सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल 112 या स्थानीय पुलिस को दें।

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