चंडीगढ़, 14 जून (ट्रिन्यू)
गुरुग्राम में 2017 में हुए बहुचर्चित प्रिंस हत्याकांड मामले में सीबीआई कोर्ट ने चार पुलिसकर्मियों पर गंभीर धाराओं में केस चलाने की अनुमति दी है। कोर्ट ने चारों पुलिस कर्मचारियों को 15 जुलाई को होने वाली सुनवाई पर पेश होने के आदेश जारी किए हैं। जिन कर्मचारियों पर केस चलेगा उनमें तत्कालीन एसीपी बीरम सिंह, भोंडसी थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह खटाना, सब इंस्पेक्टर शमशेर सिंह और सुभाष चंद शामिल हैं।
करीब आठ साल पहले 7 साल के मासूम प्रिंस की स्कूल के अंदर गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। प्रिंस गुरुग्राम के ही एक इंटरनेशनल स्कूल में दूसरी कक्षा का छात्र था। सुबह 8 बजे उसका शव स्कूल के बाथरूम में मिला। चाकू से उसका गला रेता गया था और उसके शरीर पर भी कई घाव के निशान थे। स्कूल प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचित किया और प्रिंस को नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया। डॉक्टरों ने प्रिंस को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आननफानन में पहले स्कूल बस के कंडक्टर को दोषी मानते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया था, हालांकि बाद में मामला जब सीबीआई के पास गया तो कंडक्टर निर्दोष निकला।
पीडि़त परिवार की आपत्ति और लोगों के विरोध प्रदर्शन के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मामला सीबीआई को रैफर कर दिया। जांच के बाद सीबीआई ने इस मामले में कुल एक हजार पेज की रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की। सीबीआई की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2018 में कंडक्टर अशोक को केस से बाहर कर दिया। 16 साल के आरोपी को हिरासत में ले लिया गया, इसके बाद 2021 में सीबीआई ने 4 पुलिस कर्मियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी, जिसके आधार पर अब फैसला आया है। इस मामले की सुनवाई करते हुए पंचकूला सीबीआई कोर्ट में स्पेशल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 194,120 बी, 330, 166ए, 167 और 506 की धाराओं में चलाने के लिए अनुमति दी है।