चंडीगढ़, 8 अक्तूबर (ट्रिन्यू)
बरोदा उपचुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग सोनीपत जिले में नकदी, शराब और मादक पदार्थों की मूवमेंट पर कड़ी नजर रखेगा। ऐसा कोई भी मामला सामने आने पर तुरंत कार्रवाई होगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने बृहस्पतिवार को चंडीगढ़ में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सोनीपत जिला प्रशासन को इस बाबत निर्देश दिए। उन्होंने उपचुनाव को शांतिपूर्ण, पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से सम्पन्न कराने को कहा।
अग्रवाल ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने महामारी के चलते दिव्यांग मतदाताओं और जिन मतदाताओं की आयु 80 वर्ष से अधिक है, उन्हें पोस्टल बैलेट पेपर जारी करने का निर्णय लिया है। यह फैसला इसलिए लिया है ताकि वे बिना किसी परेशानी के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। इसके लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ऐसे मतदाताओं को चिह्नित कर मतदाता सूची में उनको अंकित किया जाए। साथ ही, जो पोस्टल बैलेट पेपर का उपयोग करना चाहते हैं या पोलिंग स्टेशन पर आकर मतदान करना चाहते हैं, दोनों ही स्थितियों में सभी आवश्यक व्यवस्था अमल में लाई जाए।
उन्होंने निर्देश दिए कि सुपरवाइजरी अधिकारी की मौजूदगी में सभी पोलिंग स्टेशनों का व्यक्तिगत रूप से सत्यापन पहले ही कर लिया जाए और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सभी पोलिंग स्टेशनों में इंटरनेट, बिजली, पानी और शौचालयों जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के चलते भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा क्षेत्र में स्वीप गतिविधियां अमल में लाई जाएं। उपचुनाव के दौरान लागू आदर्श आचार संहिता का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित किया जाए।
आयोग द्वारा कोविड-19 से बचाव के लिए जारी मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग व हाथों की स्वच्छता बनाए रखने जैसी सभी हिदायतों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। अग्रवाल ने आयोग द्वारा स्टार प्रचारक से संबंधित संशोधित दिशा-निर्देशों के बारे में भी जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टियों के लिए अब स्टार प्रचारकों की अधिकतम संख्या 30 कर दी गई है, जो पहले 40 थी और गैर-मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक पार्टियों के लिए अब स्टार प्रचारकों की अधिकतम संख्या 15 कर दी गई है, जो पहले 20 थी।