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बीईओ के खिलाफ एससी, एसटी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज

बड़ागुढ़ा 1 जून (निस) गांव मलड़ी के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत जेबीटी अध्यापक जयवीर की शिकायत पर थाना रोड़ी में बड़ागुढ़ा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (बीईओ) मनीषा दीपा गर्ग के खलाफ थाना रोड़ी में एससी, एसटी एक्ट की धाराओं में...
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बड़ागुढ़ा 1 जून (निस)

गांव मलड़ी के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत जेबीटी अध्यापक जयवीर की शिकायत पर थाना रोड़ी में बड़ागुढ़ा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (बीईओ) मनीषा दीपा गर्ग के खलाफ थाना रोड़ी में एससी, एसटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है।

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शिकायतकर्ता जेबीटी अध्यापक जयवीर ने अपनी शिकायत में खंड शिक्षा अधिकारी मनीषा दीपा गर्ग पर आरोप लगाया कि एक फरवरी 2024 को वह अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे थे। तभी खंड शिक्षा अधिकारी मनीषा दीपा गर्ग ने स्कूल का दौरा किया तथा इस दौरान उन्होंने उनसे सवाल किया कि वे तीन कक्षाओं को इकट्ठा क्यों पढ़ा रहे हैं, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि स्कूल के इंचार्ज के आदेश पर वह ऐसा कर रहे हैं। इसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी ने उनसे इनवर्टर तथा बैटरी के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि यह काम इंचार्ज के अंतर्गत आता है, जिस पर खंड शिक्षा अधिकारी तैश में आ गईं तथा उन्होंने जेबीटी अध्यापक जयवीर पर जातिगत टिप्पणी की। खंड शिक्षा अधिकारी पर यह भी आरोप है कि उन्होंने स्टाफ के सामने शिकायतकर्ता अध्यापक को जातिसूचक गालियां दीं। इसके बाद शिकायतकर्ता ने थाना रोड़ी में शिकायत दी, लेकिन पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। शिकायतकर्ता के वकील रजत कल्सन, रविन्द्र बाल्याण ने बताया कि शिकायत देने के बावजूद केस दर्ज न करने पर उन्होंने हरियाणा के गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक, हिसार रेंज के एडीजीपी तथा सिरसा के एसपी व थाना रोड़ी के प्रभारी को लीगल नोटिस भेजा तथा लीगल नोटिस में उन्होंने उपरोक्त अधिकारियों से कहा कि अनुसूचित जाति से संबंधित शिकायतकर्ता की शिकायत पर केस दर्ज न करना अपराध है।

लीगल नोटिस मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई तथा उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी मनीषा दीपा गर्ग के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया। अब इस केस की जांच सिरसा की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीप्ति गर्ग करेंगी।

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