हिसार, 7 जून (हप्र)
हरियाणा टैक्स ट्रिब्यूनल के पूर्व न्यायिक सदस्य एवं कांग्रेसी नेता हरपाल बूरा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और राज्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर कहा है कि हरियाणा में अब तक के कानूनी प्रावधानों के तहत पार्टी सिंबल पर निकाय चुनाव लड़ना और लड़ाना गैर कानूनी है। साथ ही उन्होंने मांग की है कि हिमाचल प्रदेश सरकार की तर्ज पर कानून में संशोधन करके इसको वैध बनाया जाए और साथ ही इस चुनाव को दल बदल कानून के साथ भी जोड़ जाए। बूरा ने कहा कि निकाय चुनाव के अब तक के सभी कानूनों में निकाय के चयनित प्रतिनिधियों पर दल-बदल कानून लागू नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार ने इन चुनावों पर भी दल-बदल कानून लागू कर दिया है ताकि जनता जिनको जिस स्थिति में चुनें, वे उसी स्थिति में रहकर उनके काम करें।
उन्होंने कहा कि भाजपा और जजपा ने प्रदेश में निकाय चुनाव अपनी पार्टी के आरक्षित चुनाव चिन्ह पर लड़ने का फैसला लिया है, लेकिन हरियाणा नगर पालिका अधिनियम व हरियाणा नगर निगम अधिनियम के तहत वे ऐसा नहीं कर सकते और राज्य चुनाव आयोग भी ऐसा करने की उनको अनुमति नहीं दे सकता।