ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
चंडीगढ़, 25 फरवरी
हरियाणा सरकार 5 मार्च से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र में ही लव जिहाद के खिलाफ कानून पेश कर सकती है। गृह मंत्री अनिल विज के आदेश पर गठित की गई उच्च स्तरीय कमेटी ने बिल कर ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। अगले सप्ताह ड्राफ्ट पर कमेटी के अधिकारियों की विज के साथ वार्ता हो सकती है। इसके बाद इस ड्राफ्ट को सीएमओ में भेजा जाएगा ताकि इस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की भी मुहर लग सके।
पिछले साल फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में हुए निकिता हत्याकांड के बाद विज ने लव जिहाद पर कानून बनाने का ऐलान किया था। प्रदेश के गृह सचिव राजीव अरोड़ा, डीजीपी मनोज यादव, एडीजीपी (लॉ एंड ऑर्डर) नवदीप सिंह विर्क, गृह विभाग के विशेष सचिव टीएल सत्यप्रकाश व एडवोकेट जनरल (एजी) कार्यालय की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक मनचंदा बिल का ड्राफ्ट बनाने में जुटे थे। विज ने इस उच्च स्तरीय कमेटी को उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश व मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए लव जिहाद कानून का भी अध्ययन करने के निर्देश दिए थे। कमेटी ने इन तीनों राज्यों के कानून की स्टडी करने के बाद हरियाणा में बनाए जाने वाले कानून का ड्राफ्ट तैयार किया है। विज के साथ होने वाली बैठक में ड्राफ्ट पर विस्तार से चर्चा होगी। अभी इसमें कुछ और भी सुझाव शामिल किए जा सकते हैं।
दरअसल, बल्लभगढ़ के बहुचर्चित निकिता हत्याकांड में ऐसे कई संकेत मिले थे, जिसमें प्यार का झांसा देकर धर्म परिवर्तन की बात सामने आई थी। हरियाणा में इससे पहले भी ऐसे कई मामले हो चुके हैं, जिनमें प्यार का झांसा देकर धर्म परिवर्तन की घटनाएं हो चुकी हैं। बताते हैं कि कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार करके गृह विभाग को सौंप दिया है। इस समय इस ड्राफ्ट का अध्ययन किया जा रहा है।
आशा है मिल जाएगी मंजूरी : गृहमंत्री
गृहमंत्री अनिल विज ने बृहस्पतिवार को यहां कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लव जिहाद कानून को लागू करके सहरानीय कार्य किया है। हरियाणा में लागू होने वाले कानून का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। विधानसभा के बजट सत्र में इस संबंध में बिल लाया जाएगा। आशा है इसी सत्र में बिल को सदन की मंजूरी मिल जाएगी और उसके बाद यह कानून लागू होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लव जिहाद को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।