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आयुष्मान भारत योजना : सभी लंबित बकाया राशि का होगा भुगतान : सीईओ

7 अगस्त को राज्य के निजी अस्पतालों से 2.5 करोड़ रुपये के मिले पूर्व-अधिकृत क्लेम
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 हरियाणा की स्टेट हेल्थ एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ( सीईओ ) ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत 7 अगस्त 2025 को राज्य भर के सभी जिलों से सूचीबद्ध निजी अस्पतालों से 2.5 करोड़ रुपये के पूर्व-अधिकृत क्लेम (दावे) प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा ,मई 2025 के पहले सप्ताह तक के भुगतान मंजूर कर दिए गए हैं। आयुष्मान योजना के अंतर्गत आने वाले मरीजों को उपचार से इनकार करने या उनसे फीस लेने से संबंधित अगर कोई शिकायत पैनल वाले अस्पताल के खिलाफ मिलती है तो उसका समाधान राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) और एसएचए द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सख्ती से किया जाएगा।

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उन्होंने आज यहां जारी बयान में बताया कि स्टेट हेल्थ एजेंसी (एसएचए) को "आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना" (एबी पीएम-जेएवाई) के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों द्वारा बकाया राशि के भुगतान को लेकर भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) की तरफ से अपने सेवाएं निलंबित करने का पत्र मिला है। उन्होंने कहा कि सूचीबद्ध अस्पतालों को सभी भुगतान एफआईएफओ (पहले आओ पहले पाओ) पद्धति के अनुसार संसाधित और जारी किए जा रहे हैं। सभी लंबित बकाया राशि का विधिवत भुगतान किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि आईएमए और सूचीबद्ध अस्पतालों की कई जायज़ मांगों पर भी विचार किया है और उनका समाधान किया है, जिसमें राज्य पैनल समिति, राज्य शिकायत निवारण समिति और जिला शिकायत निवारण समितियों में आईएमए और अस्पताल के प्रतिनिधियों को शामिल करना, साथ ही नवीनतम पैकेज मास्टर को अपनाना शामिल है।

सीईओ का आगे कहना है कि एसएचए जिला कार्यान्वयन इकाइयों और अन्य माध्यमों से सभी सूचीबद्ध अस्पतालों के साथ निरंतर संपर्क में है। राज्य भर के सूचीबद्ध अस्पतालों को आश्वस्त किया गया है कि भुगतान की पेंडेंसी जल्द से जल्द साफ कर दी जाएगी। विभिन्न सूचीबद्ध अस्पतालों ने यह भी सूचित किया है कि वे इस योजना के तहत सेवाओं को वापस लेने के आईएमए के आह्वान में भाग नहीं ले रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, एसएचए को आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को इलाज से इनकार करने से संबंधित कोई शिकायत नहीं मिली है, जिसमें सीएम विंडो और जन संवाद पोर्टल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म/एसएमजीटी पोर्टल, भारत सरकार द्वारा प्रबंधित सीपीजीआरएएमएस और सीजीआरएमएस पोर्टल या ईमेल या अन्य चैनलों के माध्यम शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं निलंबित करने का कोई वैध कारण नहीं है , क्योंकि उनकी सभी मांग / मुद्दों का पहले ही समाधान कर दिया है। आयुष्मान लाभार्थियों को उपचार से इनकार करने या उनसे शुल्क वसूलने से संबंधित किसी भी शिकायत का समाधान राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) और एसएचए द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सख्ती से किया जाएगा।

एसएचए योजना के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने और सभी लाभार्थियों के कल्याण की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

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