Assembly Monsoon Session : माननीयों की मौज! 'सुविधा पैकेज' को हरी झंडी, अब 60 पार भी लोन सुविधा
Assembly Monsoon Session : हरियाणा विधानसभा ने मानसून सत्र के आखिरी दिन बुधवार को विधायकों के लिए एक ‘सुविधा पैकेज’ पास कर दिया। इस सत्र में विधायकों व पूर्व विधायकों को यह दूसरा तोहफा मिला है। इससे पहले मौजूदा व पूर्व विधायकों को ‘सैर-सपाटा’ यानी यात्रा भत्ता के तौर पर लगाई गई एक लाख रुपये की कैप को हटाया जा चुका है।
अब उन्हें 10 हजार रुपये मासिक के हिसाब से यह भत्ता मिल सकेगा। यानी सालभर में 1 लाख 20 हजार रुपये। बुधवार को सदन ने सर्वसम्मति से हरियाणा विधानसभा (सदस्य-सुविधा) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2025 पारित किया। इसके बाद बाद विधायक उम्र की पाबंदी से ‘आजाद’ हो गए हैं और मकान-कार की सुविधा पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गई है। इतना ही नहीं, अब उन्हें घर की मरम्मत के लिए भी अलग से रकम मिलेगी।
पुराने नियमों के तहत विधायकों को एक करोड़ रुपये तब अग्रिम लोन की सुविधा थी। यह पैसा मकान/फ्लैट खरीदने या नया मकान बनाने और मोटर कार खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। दूसरी या तीसरी बार लोन लेने पर उम्र 60 साल से कम होना जरूरी था। सरकार ने विधेयक में संशोधन करके नियमों को बदला है। अब उम्र की पाबंदी पूरी तरह खत्म कर दी गई है।
कोई भी विधायक अब किसी भी उम्र में दूसरी या तीसरी बार गृह निर्माण या कार के लिए लोन ले सकता है। हालांकि लोन की सीमा एक करोड़ रुपये ही रहेगी। विधायक अपने मकान की बड़ी मरम्मत या बदलाव के लिए अब 10 लाख रुपये तक का अतिरिक्त लोन भी ले सकेंगे। बशर्ते कि पहले लिए गए अग्रिम लोन में से कम से कम दस लाख रुपये चुकाए जा चुके हों। विधायकों को 4 प्रतिशत की ब्याज दर से लोन मिलता है।
सरकार का तर्क
सरकार का कहना है कि उम्र की सीमा अनावश्यक प्रतिबंध थी। इसलिए इसे खत्म किया है। साथ ही, मकानों की मरम्मत और रख-रखाव के लिए पहले कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसे अब जोड़ा गया है। अब विधायक किसी भी उम्र में मकान, कार और मरम्मत के लिए लोन ले सकते हैं।
गौतम ने की तारीफ
विधायकों के लिए किए गए इस संशोधन पर सफीदों विधायक रामकुमार गौतम ने सदन में खुलकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी विधायकों व पूर्व विधायकों के लिए कई अहम फैसले लिए थे। अब नायब सरकार भी अच्छे कदम उठा रही है।