चंडीगढ़, 27 फरवरी (ट्रिन्यू)
हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र दो मार्च से शुरू होगा। विधानसभा सचिवालय द्वारा इसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। वहीं सत्तारूढ़ भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार भी सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों का तोड़ निकालने में जुटी है। बजट सत्र में धर्मांतरण विरोधी अधिनियम भी सरकार पेश करेगी। विधानसभा की बिजनेस लिस्ट में इस विधेयक को शामिल किया गया है। धर्मांतरण विरोधी कानून को लेकर सरकार और विपक्ष में सीधा टकराव होने के आसार हैं। सरकार के इस नये विधेयक को लेकर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पहले ही दिन आवाज उठा चुकी है। विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि इस तरह के कानून की प्रदेश में कोई जरूरत नहीं है। उनकी दलील है कि 1966 से लेकर अभी तक तो धर्मांतरण से जुड़ा कोई मामला प्रदेश में सामने आया नहीं। ऐसे में अब भाजपा को यह कानून बनाने की जरूरत क्या आन पड़ी। पिछले दिनों सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस नये कानून के बिल ड्राफ्ट पर मुहर लग चुकी है। इसी सत्र में हरियाणा गैर-कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधयेक-2022 लाया जाएगा।
कमेटी तय करेगी सत्र की अवधि
बजट सत्र की अवधि तय करने को लेकर सोमवार को विधानसभा सचिवालय में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा व संसदीय कार्य मामले मंत्री कंवर पाल गुर्जर भी मौजूद रहेंगे। इसी बैठक में तय होगा कि सत्र कितने दिन चलेगा और मुख्यमंत्री किस दिन गठबंधन सरकार का तीसरा वार्षिक बजट पेश करेंगे।