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विधायकों के यात्रा भत्ते पर पेश होगा संशोधन विधेयक

सालाना सीमा हटेगी, अब 1.20 लाख रुपये तक मिलेगा लाभ
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हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार की ओर से हरियाणा विधानसभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) संशोधन विधेयक, 2025 पेश किया जाएगा। इसमें विधायकों को मिलने वाले विशेष यात्रा भत्ते के नियम में बदलाव का प्रस्ताव है। मौजूदा कानून के अनुसार, विधायक या उनके परिवार की भारत में की गई यात्रा पर अधिकतम 10 हजार प्रतिमाह तक का भत्ता दिया जाता है। लेकिन इसकी वार्षिक सीमा 1,00,000 तय है। यानी विधायक पूरे साल में 10 हजार रुपये मासिक की बजाय कुल मिलाकर सिर्फ 1 लाख रुपये तक ही ले सकते हैं।नए संशोधन विधेयक में यह सालाना सीमा हटाने का प्रावधान है। इसके बाद विधायक हर माह 10,000 रुपये भत्ता लेने के हकदार होंगे। इससे उन्हें सालाना 1,20,000 रुपये का लाभ मिलेगा। संसदीय कार्य मंत्री महिपाल सिंह ढांडा की ओर से यह विधेयक पेश किया जाएगा। विधायकों द्वारा इस बढ़ोतरी और कैप हटाने की मांग को लेकर पिछले दिनों स्पीकर हरविन्द्र कल्याण से भी मुलाकात की थी। उनका तर्क था कि यात्रा खर्च और महंगाई को देखते हुए यह सीमा विधायकों के लिए बाधा बन रही थी। इसलिए वार्षिक कैप को हटाने पर सरकार सहमत हुई है।

विधानसभा सचिवालय के मुताबिक, इस संशोधन से राज्य खजाने पर हर साल लगभग 55 लाख रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। राजनीतिक हलकों में इस कदम को लेकर बहस तेज हो गई है। विपक्ष का कहना है कि जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है, लेकिन विधायकों के लिए सरकार सुविधाएं लगातार बढ़ा रही है। दूसरी ओर, विधायक इसे अपने दायित्व और जनता से जुड़े कामकाज के लिए आवश्यक बता रहे हैं।

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