गुरुग्राम, 11 नवंबर (हप्र)
हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (हरेरा) गुरुग्राम बैंच के अध्यक्ष केके खंडेलवाल ने कहा कि योजना, विनिर्देशों और समय सीमा से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं करवाना रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 का उल्लंघन माना जाएगा और ऐसा करने वाले प्रमोटर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
हरेरा बैंच की बैठक में खंडेलवाल ने कहा, ‘प्राधिकरण के पास बड़ी संख्या में ऐसी शिकायतें दर्ज की जा रही हैं जिनमें प्रमोटर्स द्वारा आवंटियों के साथ अुनचित या दुर्व्यवहार करने से संबंधित गंभीर आरोप लगाए गए हैं।’ आवंटी प्रमोटर या उनके प्रतिनिधियों से संपर्क करते हैं तो उन्हें जानकारी नहीं दी जाती और यदि दी जाती है तो वह अधूरी होती है। आवंटियों को साइट पर जाने का अधिकार है और वे स्वयं निर्माण की गुणवत्ता की जांच कर सकते हैं। उन्होंने कहा, ‘ग्राहकों के साथ बुरा-व्यवहार, अधिनियम में दिए गए उनके अधिकारों से उन्हें वंचित करना और आवंटी को अपेक्षित जानकारी उपलब्ध न करवाया जाना रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 का उल्लंघन माना जाएगा, प्रमोटर को सख्त कार्रवाई और दंड का सामना करना होगा।’
प्रमोटर की इस तरह की लापरवाही और ढीले रवैये पर संज्ञान लेते हुए प्राधिकरण ने नामतरू ईएमएएआर और जेएमडी को अपने कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट विभाग को प्रशिक्षण प्रदान करने के निर्देश दिए हैं ताकि आवंटियों के साथ सम्मान और अनुग्रह के साथ व्यवहार किया जाए। उन्होंने कहा कि हरेरा गुरुग्राम बैंच रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट के प्रावधानों के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए आवंटियों या ग्राहकों के साथ व्यवहार करने के संबंध में प्रमोटरों और उनके कर्मचारियों के लिए एक आचार संहिता को अंतिम रूप देने की तैयारी में है। इसके साथ ही प्रमोटर्स और उनके कर्मचारियों को एक्ट में प्रदत्त आवंटियों के अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों के बारे में शिक्षित करने के लिए कार्यशाला भी आयोजित करेगा।
रियल एस्टेट कंपनी पर कार्रवाई
इससे पूर्व एक निष्पादन याचिका में रियल एस्टेट क्षेत्र की प्रमुख कंपनी मैसर्ज ईएमएएआर एमजीएफ लिमिटेड के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद प्रमोटर द्वारा लगभग दो करोड़ रुपये की डिक्री दी गई। इसके साथ ही प्राधिकरण ने मैसर्स विपुल लिमिटेड के खिलाफ एक जांच आयुक्त नियुक्त किया है ताकि उन परिस्थितियों के बारे में पूछताछ की जा सके जिनके तहत वैधानिक प्रावधान के अनुसार समय पर कब्जा नहीं दिया गया। इस संबंध में प्राधिकरण ने प्रमोटर के खिलाफ मुकदमा चलाने की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया है। इसी प्रकार, दायर शिकायत पर जवाब दाखिल करने में गैर-जरूरी देरी के लिए मैसर्ज वाटिका लिमिटेड और मैसर्ज अंजली प्रमोटर्स एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ जुर्माना भी लगाया गया। बैठक में गुरुग्राम बैंच के सदस्य एससी कुश और समीर पाल भी उपस्थित रहे।