हिसार, 15 जुलाई (हप्र)
खेदड़ गांव स्थित राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट (आरजीटीपीपी) की राख को लेकर पिछले शुक्रवार हुए हिंसक प्रदर्शन के दौरान जान गंवाने वाले ग्रामीण धर्मपाल सहारण व तीन पुलिस कर्मचारियों के गंभीर रूप से घायल होने के मामले में गिरफ्तार चार आरोपी खेदड़ गांव निवासी सुनील उर्फ शीला, अमन, अनिल व मनदीप की जमानत याचिका शुक्रवार को न्यायिक दंडाधिकार अंतरप्रीत की अदालत ने स्वीकार कर ली। अब धर्मपाल सहारण के शव का शनिवार दोपहर को अंतिम संस्कार किया जाएगा।
जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान अपने जवाब में पुलिस ने बताया कि इस मामले में हत्या व हत्या प्रयास के मामले की तस्दीक नहीं हो पाई है और इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 जोड़ी गई है। इसी प्रकार चारों आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 333 व 304 के आरोप नहीं पाए गए हैं। साथ ही कहा कि खेदड़ में चल रहे धरना की कमेटी ने फैसला लिया है कि जब तक इन चारों की जमानत नहीं हो जाती, वे शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इसके चलते कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। इसलिए अदालत इन चारों आरोपियों की जमानत स्वीकार करती है तो पुलिस को ऐतराज नहीं है।
धरना कमेटी बोली
खेदड़ धरना कमेटी ने कहा कि चारों युवक जमानत पर रिहा हो गए हैं, इसलिए वे शनिवार को मृतक धर्मपाल सहारण के शव का अंतिम संस्कार करेंगे।