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अजित गुट को शर्ताें के साथ घड़ी चिन्ह के इस्तेमाल की अनुमति

नयी दिल्ली, 24 अक्तूबर (एजेंसी) सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले बृहस्पतिवार को अजित पवार खेमे को राहत दी है। अदालत ने कहा कि अजित खेमे की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) विधानसभा चुनावों में ‘घड़ी’ चिह्न का इस्तेमाल...
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नयी दिल्ली, 24 अक्तूबर (एजेंसी)

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले बृहस्पतिवार को अजित पवार खेमे को राहत दी है। अदालत ने कहा कि अजित खेमे की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) विधानसभा चुनावों में ‘घड़ी’ चिह्न का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन उसे चुनावी सामग्री में यह डिस्क्लेमर देना होगा कि यह विवाद का विषय है और कोर्ट में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट शरद खेमे की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इसमें कहा गया था कि अजित खेमा अदालत का आदेश नहीं मान रहा है और प्रचार सामग्री में डिस्कलेमर का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, इसलिए उसे विधानसभा चुनाव में ‘घड़ी’ चिह्न के इस्तेमाल से रोका जाए।

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