सफीदों, 27 मार्च (निस)
हरियाणा के सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने अतिदेय ऋणों के देनदार किसानों के लिए एकमुश्त भुगतान पर ब्याज माफी योजना को फिर से शुरू कर दिया है। वन-टाइम-सेटलमेंट नाम की इस योजना के तहत 30 जून, 2023 को डिफाल्टर हो गए किसानों को ब्याज माफी दी जाएगी। इस योजना के तहत 30 जून, 2023 तक ऐसे किसानों को ब्याज माफी का प्रावधान था लेकिन इस अवधि के बाद इस योजना को आगे नहीं बढ़ाया गया था। अब योजना के विवरण के साथ हरियाणा के रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां कार्यालय के उप अधीक्षक (क्रेडिट) ने रजिस्ट्रार की तरफ से इस आशय का परिपत्र सभी संबंधितों को भेजा है। इस योजना के तहत कुल ब्याज की 50 प्रतिशत माफी डिफाल्टर किसानों को दिए जाने का प्रावधान है जिसमें 37.5 प्रतिशत ब्याज बैंक भुगतेगा जबकि 12.5 प्रतिशत ब्याज राशि राज्य सरकार द्वारा बैंक को उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसी योजना में मृत ऋणी किसानों के मामलों में शत प्रतिशत ब्याज माफ किए जाने का प्रावधान पहले से ही था। अब नए परिपत्र में यह संशोधन किया गया है कि विधवा ऋणियों को भी शत प्रतिशत ब्याज की माफी दी जाएगी। इस श्रेणी में वे महिलाएं शामिल हैं जिन्होंने अपने नाम से ऋण लिया हुआ है और जिनके पति का निधन हो चुका है। परिपत्र के अनुसार शत प्रतिशत ब्याज माफी के मामलों में आधा ब्याज सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को वहन करना होगा जबकि आधा ब्याज राज्य सरकार इस बैंक को देगी। जिला जींद में इस बैंक के ऐसे 1250 मामले बताए गए हैं जिनमे ऋणियों की मौत हो चुकी है जबकि 49 ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने नाम से ऋण लिया, वे डिफाल्टर हो गई और उनके पति अब इस दुनिया में नहीं हैं।