चंडीगढ़, 22 मार्च (ट्रिन्यू)
हरियाणा में किसानों के कल्याण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कृषि सलाहकार परिषद बनाई जाएगी। इसमें 22 सदस्य तथा एक सदस्य सचिव होगा। इसके लिए हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण विधेयक पारित किया गया है। परिषद में किसान प्रतिनिधियों को शामिल करने की मांग को लेकर कांग्रेस विधायकों के हंगामे और वाकआउट के बाद कृषि मंत्री ने जेपी दलाल ने साफ किया कि परिषद में कृषि क्षेत्र के 6 विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। विधानसभा में मंगलवार को कुल 10 विधेयक पारित किए गए। अग्निशमन तथा आपातकालीन सेवा विधेयक में संपत्ति अथवा भवन के मालिक और उपयोगकर्ता के दायित्वों को निर्धारित किया गया है। अग्निशमन के नियमों का उल्लंघन करने वालों को तीन मास तक का कारावास अथवा 50 हजार रुपये तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसी तरह हरियाणा यांत्रिक यान (पथकर-उद्ग्रहण) संशोधन विधेयक के जरिये सड़कों, पुल, सुरंगों और पार पथ के उचित रखरखाव और यातायात नियंत्रण के लिए टोल संचालकों की जवाबदेही तय की गई है।
हरियाणा सदाचारी बंदी (अस्थाई रिहाई) विधेयक भी पारित हो गया। इसमें पैरोल देने की प्रक्रिया को सरल किया गया है। पहले कैदियों का खुद का मकान होने पर ही तीन साल में एक बार मकान मरम्मत के लिए चार सप्ताह तथा खेती-बाड़ी की जमीन के मालिकों को खेती के लिए एक वर्ष में छह सप्ताह तक पैरोल दी जाती थी। अब यह शर्त हटा दी गई है। अब बिना किसी शर्त के समान रूप से सभी बंदियों को वर्ष में अधिकतम 20 सप्ताह पैरोल प्रदान की जा सकेगी। इसे कैदी एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 2 बार तक प्राप्त कर सकेंगे।