Tribune
PT
Subscribe To Print Edition About the Dainik Tribune Code Of Ethics Advertise with us Classifieds Download App
search-icon-img
Advertisement

ऑनर किलिंग के मामले में 13 साल बाद आरोपी पिता गिरफ्तार

बहादुरगढ़, 17 अक्तूबर (निस) लाइनपार क्षेत्र में कथित इज्जत की खातिर बेटी की हत्या करके शव को खुर्द-बुर्द करने के मामले में पुलिस ने आरोपी पिता को बिहार के खगड़िया से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर रोहतक रेंज के एडीजीपी...

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

बहादुरगढ़, 17 अक्तूबर (निस)

लाइनपार क्षेत्र में कथित इज्जत की खातिर बेटी की हत्या करके शव को खुर्द-बुर्द करने के मामले में पुलिस ने आरोपी पिता को बिहार के खगड़िया से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर रोहतक रेंज के एडीजीपी की ओर से 5 हजार का इनाम घोषित किया गया था। आरोपी पुलिस की आंखों में धूल झोंककर बचता फिर रहा था। उसे गिरफ्तार करके पुलिस ने खगडिय़ा की स्थानीय कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर लिया। मंगलवार को बहादुरगढ़ न्यायालय में पेश किया गया जहां से जेल भेज दिया गया। मामले में आरोपी मां और बहन को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।

Advertisement

वर्ष 2010 की 22 अगस्त को बहादुरगढ़ की लाइनपार थाना पुलिस को ड्रेन के नजदीक नाले में एक युवती का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। पोस्टमार्टम से नाबालिग मृतका के 6-7 महीने की गर्भवती होने की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने जांच में पाया कि परिजनों ने इसी कारण नाबालिग की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को खुर्द-बुर्द करने के लिए ड्रेन के पास नाले में फेंक दिया। आरोपी परिवार शहर की बिहारी कॉलोनी में रहता था। पुलिस ने तत्कालीन पार्षद दिनेश के बयान पर धारा 302 के तहत केस दर्ज किया और जांच शुरू की। जांच में मृतका की मां, बहन और पिता पर ऑनर किलिंग का आरोप लगा। पुलिस ने आरोपी मां व बहन को गिरफ्तार किया तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। परतें खुल गई। इसी दौरान मृतका का पिता खुशीलाल मौके से फरार हो गया। पुलिस आरोपी को पिछले 13 वर्षों से तलाश करती रही, लेकिन वह पुलिस की आंखों में धूल झोंककर बचता रहा। आखिरकार पुलिस टीम ने गत 14 अक्तूबर को खुशीलाल को खगडिय़ा से गिरफ्तार करके खगडिय़ा कोर्ट में पेश किया। फिर उसे ट्रांजिट रिमांड पर बहादुरगढ़ लाया गया। यहां स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया।

Advertisement

Advertisement
×