जींद के उचाना में अवैध गर्भपात मामले में MTP Act के तहत महिला को दो साल की सजा
जसमेर मलिक/हप्र, जींद, 4 मार्च
MTP Act Case: जींद के उचाना में अवैध गर्भपात के मामले में अदालत ने एक महिला को दोषी करार देते हुए दो साल कैद की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2016 में स्वास्थ्य विभाग द्वारा दर्ज करवाया गया था।
डिप्टी सिविल सर्जन और पीएनडीटी प्रभारी डॉ. पालेराम कटारिया ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि मोहिंद्र कौर और हरतार सिंह के खिलाफ 31 दिसंबर 2016 को उचाना थाने में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) एक्ट और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) एक्ट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया था।
मामले की सुनवाई के दौरान हरतार सिंह की मौत हो गई, लेकिन मोहिंद्र कौर पर मुकदमा जारी रहा। अब नरवाना के प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अश्वनी की अदालत ने मोहिंद्र कौर को एमटीपी एक्ट के तहत दो साल की कैद और आईएमए एक्ट के तहत एक साल की कैद की सजा सुनाई है।
स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई
जींद स्वास्थ्य विभाग ने अवैध गर्भपात रोकने के लिए इस मामले को प्राथमिकता से लिया था। स्वास्थ्य विभाग के सतर्कता दल की जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
अवैध गर्भपात मामलों में एमटीपी एक्ट 1971 और पीएनडीटी एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। बिना उचित चिकित्सा अनुमति के गर्भपात कराना गैर-कानूनी है और इसमें दोषी पाए जाने पर सजा का प्रावधान है।