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जनविश्वास अधिनियम की तर्ज पर हरियाणा में भी बनेगा कानून

केंद्रीय कैबिनेट सेक्रेटरी के सामने मुख्य सचिव ने रखा हरियाणा का रोडमैप
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चंडीगढ़, 30 जून (ट्रिन्यू)

हरियाणा सरकार केंद्र सरकार के जनविश्वास अधिनियम की तर्ज पर राज्य में कानून बनाएगी। उद्योगों के विकास के साथ-साथ छोटे अपराधों को अपराधमुक्त करने तथा नागरिकों को मामूली उल्लंघनों के लिए कारावास से बचाने में यह अधिनियम विशेष भूमिका निभाता है। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सोमवार को बताया कि राज्य सरकार भी कानून बनाने पर विचार कर रही है। केंद्रीय कैबिनेट सचिव के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हुई बैठक में उन्होंने यह जानकारी दी।

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साथ ही, राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, ईज-ऑफ-डुइंग बिजनेस, उद्यमियों के लिए बेहतर माहौल बनाने सहित प्रदेश सरकार द्वारा तैयार किए गए रोडमैप के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि छोटे-मोटे अपराधों को अपराध से मुक्त करने और विश्वास आधारित शासन को बढ़ावा देने के मकसद से हरियाणा की जन विश्वास अधिनियम की भावना के अनुरूप राज्य स्तरीय कानून लाने की भी योजना है।

इसके अतिरिक्त, प्रदेश में सभी व्यवसाय-संबंधित सेवाओं को इन्वेस्ट हरियाणा सिंगल विंडो सिस्टम में एकीकृत किया जा रहा है। इसे जल्द ही नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से जोड़ा जाएगा, जिससे निवेशकों के साथ परस्पर बातचीत और भी सरल हो जाएगी। वीडियो कांफ्रेंस में हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ़ अमित कुमार अग्रवाल के अलावा विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने अनुपालन बोझ को कम करने, विनियमन को बढ़ावा देने और समग्र रूप से कारोबारी सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की ठोस प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि हरियाणा खुद को देश के सबसे अधिक कारोबार-अनुकूल राज्य के तौर पर स्थापित करने के लिए साहसिक और प्रगतिशील कदम उठा रहा है। रस्तोगी ने केंद्रीय कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में अनुपालन बोझ को कम करने और विनियमन को बढ़ावा देने के संबंध में हुई एक वीडियो कांफ्रेंस में शामिल होने के बाद यह जानकारी दी।

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