टोहाना, 16 फरवरी (निस)
अतिरिक्त एवं जिला सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार की अदालत ने 10 वर्ष पूर्व ढाणी बबनपुर निवासी भीम सिंह की गोली मारकर हत्या करके 22 लाख रुपये लूटने के दोषी 9 लोगों को उम्रकैद व 30-30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अदालत ने दोषी ठहराए गए लोगों में मुज्जफरनगर निवासी मनोज, विजय, अजमल खान, कालू के अलावा जींद जिला निवासी सुनील, धर्मपाल, धारसूलां कलां निवासी रमेश, भीमपाल व कैथल निवासी चरणजीत सिंह शामिल हैं। दोषी यदि जुर्माने की राशि नहीं भरते हैं तो एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने इस मामले में आरोपी मुज्जफरनगर निवासी सुरेन्द्र, जींद निवासी कृष्ण, धारसूलकलां निवासी नायब सिह, जीवन, लहरियां निवासी संतलाल को निर्दोष मानते हुए बरी कर दिया है।
गौरतलब है कि 18 जनवरी, 2011 को बदमाशाें ने ढाणी लाम्बा व रंगोई नाले के बीच इंडिका कार व अल्टो कार को टक्कर मारकर पहले गड्ढे में गिरा दिया और फिर कार में आगे बैठे भीम सिंह को गोली मारकर उसके 22 लाख रुपये की नकदी से भरा बैग छीनकर फरार हो गए थे। भीम सिंह ने 22 लाख रुपये आढ़ती के पास जमा करवाने रतिया जा रहा था।