मादक पदार्थ की तस्करी के 2 दोषियों को 9 व 15 साल कैद
चरखी दादरी, 5 मार्च (हप्र)
गाड़ी पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर मादक पदार्थ की तस्करी करने के मामले में अतिरिक्त सेशन जज पुरुषोत्तम कुमार की कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। राजस्थान निवासी एक दोषी को 15 साल कैद और डेढ़ लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है जबकि दूसरे दोषी को 9 साल कैद के अलावा 90 हजार रुपये का जुर्माना भी भरना होगा। जुर्माना न भरने पर उन्हें अतिरिक्त कैद काटनी होगी। पुलिस प्रवक्ता पवन कुमार ने बताया कि एडीजे पुरुषोत्तम कुमार की कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में राजस्थान के झुंझनू जिला के आसलवास गांव निवासी दोषी महेश कुमार पुत्र बनवारीलाल को 15 साल कैद व 1.50 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। वहीं, झुंझनू के गाडली गांव निवासी सुनील सिंह पुत्र गणपत को 9 साल कैद व 90 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। बताया कि 31 जुलाई 2017 को सीआई टीम की तहरीर पर दादरी सदर थाने में केस दर्ज किया गया था। इससे पहले सीआईए ने दोनों तस्करों को नौरंगाबास राजपूतान से जाटान की तरफ जाने वाले रोड से दोनों को 10 कट्टे डोडा पोस्त समेत काबू किया था। उनसे 305 किलोग्राम डोडापोस्त बरामद हुआ था जबकि पिकअप पर फर्जी नंबर प्लेट भी लगी मिली थी।