यमुनानगर, 1 जून (हप्र)
हरियाणा सरकार ने शहरी निकायों की संपत्ति पर 20 साल व इससे अधिक समय से काबिज लोगों को मालिकाना हक देने का अहम फैसला किया है। सरकार की इस पॉलिसी के तहत टि्वनसिटी के 604 लोगों को उनकी दुकानों व अन्य संपतियों पर मालिकाना हक मिलेगा। इन लोगों को दुकान व अन्य संपत्ति की रजिस्ट्री अपने नाम कराने के लिए कलेक्टर रेट में 20 से 50 फीसदी तक की छूट प्रदान की जाएगी। सरकार द्वारा यह पॉलिसी लागू करने पर नगर निगम मेयर मदन चौहान ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया है। वहीं, शहर के व्यापारियों व दुकानदारों में खुशी का माहौल है। शहर की मीरा बाई बाजार एसोसिएशन के पदाधिकारियों समेत अन्य बाजारों के व्यापारियों व दुकानदारों ने यह पॉलिसी लागू करवाने पर मेयर मदन चौहान का धन्यवाद किया है।
मेयर मदन चौहान ने बताया कि नगर निगम की दुकानों व मकानों पर लीज पर रहने वाले उन तमाम लोगों को मालिकाना हक मिलेगा, जो 20 साल से इस प्रॉपर्टी पर काबिज हैं। 31 दिसंबर, 2020 को 20 साल पूरे होने की अवधि मानी जाएगी। यानी उनकी लीज एक जनवरी 2000 से पहले की होनी चाहिए। जो व्यक्ति 50 साल से ऐसी प्रॉपर्टी पर काबिज है, उसे रजिस्ट्री कराते समय कलेक्टर रेट पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। 40 साल से काबिज व्यक्ति को 40 फीसदी, 30 साल से काबिज लोगों को 30 फीसदी और 20 साल से काबिज व्यक्तियों को 20 फीसदी छूट कलेक्टर रेट में मिलेगी। यदि कोई व्यक्ति 100 साल से काबिज है, उसे भी अधिकतम 50 फीसदी की छूट मिलेगी।
2 माह में लाभ देने के लिए रूपरेखा तैयार
मेयर चौहान ने कहा कि दो माह के भीतर योजना का लाभ सभी को प्रदान करने की रूपरेखा तैयार की गई है। आवेदन करने के बाद 15 दिन के भीतर संबंधित प्रॉपर्टी का 25 प्रतिशत पैसा जमा कराना होगा। अगले 45 दिन के भीतर 75 फीसदी पैसा जमा कराना पड़ेगा। अगर एक प्रॉपर्टी के कई फ्लोर हैं और उस पर दो से तीन लोग कब्जाधारी हैं तो उनकी सबकी अलग-अलग रजिस्ट्री होगी और अलग-अलग पैसे लिए जाएंगे।