जींद, 29 अप्रैल(हप्र)
जींद के माल ढुलाई ठेकेदार पुरुषोत्तम बंसल पर 17 अप्रैल 2016 को रोहतक रोड पर हुए कातिलाना हमले के मामले में शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह सिद्धू की कोर्ट ने 6 दोषियों को 7 से 10 साल तक कैद की सजा सुनाई। दोषियों पर 7 हजार से लेकर 20 हजार रुपए तक का जुर्माना भी लगाया गया है। 3 आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया। रोहतक रोड के सुभाष नगर की चौड़ी गली निवासी सुशील ने 18 अप्रैल 2016 को जींद शहर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 17 अप्रैल 2016 की शाम को वह अपने बड़े भाई पुरूषोत्तम बंसल के साथ अपने ठेकेदार कार्यालय में बैठे हुए थे। उसी दौरान कुछ हथियारबंद लोग वहां पर आए और उन पर फायरिंग कर दी। इसमें गोली लगने से उसका भाई पुरूषोत्तम गंभीर रूप से घायल हो गया था।