कैथल (हप्र) : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय एससी एसटी व पोक्सो तथा क्राइम अगेंस्ट वूमेन जिला कैथल मैडम पूनम सुनेजा की अदालत ने दोषी जगदीश को 6 साल से कम उम्र की बच्ची से छेड़छाड़ करने के अपराध में पांच साल के कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माना देने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर चार महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जुर्माने की राशि दोषी द्वारा पीड़ित पक्ष को देने के आदेश हुए हैं। इस बारे में गत वर्ष 15 सितंबर को मुकदमा नंबर 528 थाना सिटी में दर्ज हुआ था। थाने में दर्ज शिकायत में पीड़ित बच्ची के पिता ने कहा कि उसकी 5 साल की लड़की ने उसकी पत्नी को बताया कि जगदीश उसे छत से बहला-फुसला कर अपने घर ले गया और बच्ची के साथ अश्लील हरकत की। इसके बाद लड़की घर आ गई और सारी बात बताई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडीजे मैडम पूनम सुनेजा ने जगदीश को दोषी पाया।
दूरदृष्टा, जनचेतना के अग्रदूत, वैचारिक स्वतंत्रता के पुरोधा एवं समाजसेवी सरदार दयालसिंह मजीठिया ने 2 फरवरी, 1881 को लाहौर (अब पाकिस्तान) से ‘द ट्रिब्यून’ का प्रकाशन शुरू किया। विभाजन के बाद लाहौर से शिमला व अंबाला होते हुए यह समाचार पत्र अब चंडीगढ़ से प्रकाशित हो रहा है।
‘द ट्रिब्यून’ के सहयोगी प्रकाशनों के रूप में 15 अगस्त, 1978 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दैनिक ट्रिब्यून व पंजाबी ट्रिब्यून की शुरुआत हुई। द ट्रिब्यून प्रकाशन समूह का संचालन एक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है।
हमें दूरदर्शी ट्रस्टियों डॉ. तुलसीदास (प्रेसीडेंट), न्यायमूर्ति डी. के. महाजन, लेफ्टिनेंट जनरल पी. एस. ज्ञानी, एच. आर. भाटिया, डॉ. एम. एस. रंधावा तथा तत्कालीन प्रधान संपादक प्रेम भाटिया का भावपूर्ण स्मरण करना जरूरी लगता है, जिनके प्रयासों से दैनिक ट्रिब्यून अस्तित्व में आया।