कैथल (हप्र) : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय एससी एसटी व पोक्सो तथा क्राइम अगेंस्ट वूमेन जिला कैथल मैडम पूनम सुनेजा की अदालत ने दोषी जगदीश को 6 साल से कम उम्र की बच्ची से छेड़छाड़ करने के अपराध में पांच साल के कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माना देने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर चार महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जुर्माने की राशि दोषी द्वारा पीड़ित पक्ष को देने के आदेश हुए हैं। इस बारे में गत वर्ष 15 सितंबर को मुकदमा नंबर 528 थाना सिटी में दर्ज हुआ था। थाने में दर्ज शिकायत में पीड़ित बच्ची के पिता ने कहा कि उसकी 5 साल की लड़की ने उसकी पत्नी को बताया कि जगदीश उसे छत से बहला-फुसला कर अपने घर ले गया और बच्ची के साथ अश्लील हरकत की। इसके बाद लड़की घर आ गई और सारी बात बताई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडीजे मैडम पूनम सुनेजा ने जगदीश को दोषी पाया।