आरटीएस में दोषी अधिकारी पर 5 हजार रुपये जुर्माना
चंडीगढ़, 2 जुलाई (ट्रिन्यू)
हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने एमएसएमई विभाग के डीओ कम-सीनियर अकाउंट ऑफिसर पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि आयोग ने फरीदाबाद की एक एमएसएमई इकाई को वित्तीय सहायता के वितरण में हुई अत्यधिक देरी को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों की भूमिका पर कड़ी टिप्पणी की है और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
यह मामला 24 दिसंबर 2024 को जिला कार्यालय में दाखिल हुआ था, परंतु आयोग द्वारा 20 मई 2025 को नोटिस जारी किए जाने के बाद ही इसमें त्वरित कार्रवाई संभव हो सकी और 30 मई 2025 को राशि का वितरण हो पाया। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह मामला केवल वितरण से संबंधित नहीं था, बल्कि इसमें अनुमोदन, स्वीकृति और वितरण तीनों चरण शामिल थे, जिनकी कुल समय-सीमा 66 कार्य दिवस निर्धारित है। इसके बावजूद 2 लाख रुपये की मामूली सहायता राशि के वितरण में लगभग पाँच माह का समय लग गया, जो किसी भी एम.एस.एम.ई. इकाई के लिए आर्थिक रूप से हानिकारक है। आयोग ने अधिकारी द्वारा अपीलों के निस्तारण में दी गई ‘अस्पष्ट टिप्पणियों’ को भी कानून के उल्लंघन की श्रेणी में माना है और उन्हें चेतावनी जारी की है। साथ ही, फरीदाबाद के एम.एस.एम.ई. विभाग के संयुक्त निदेशक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जबकि डीओ कम-सीनियर अकाउंट ऑफिसर पर 5 हजार रुपये का प्रतीकात्मक जुर्माना लगाया गया है।