पीडब्ल्यूडी विभाग की 5 सेवाएं राइट-टू-सर्विस के दायरे में
ठेकेदारों की सूचीबद्धता के लिए 45 दिन की समय-सीमा तय की
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चंडीगढ़, 6 जून (ट्रिन्यू)हरियाणा सरकार ने पीडब्ल्यूडी (भवन एवं सड़कें) विभाग की 5 सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम-2014 के दायरे में ला दिया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से इस संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी किया है। अब राज्य राजमार्ग या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अधीन अनुसूचित सड़क से प्रवेश या निकासी के लिए क्लीयरेंस, उपयोग का अधिकार (राइट ऑफ यूज) के अधीन प्राकृतिक गैस या पाइप लाइन बिछाने की अनुमति और उपयोग का अधिकार के अधीन संचार अवसंरचना तथा ऑप्टिकल फाइबर केबल जैसी सम्बद्ध स्थापना बिछाने के लिए अनुमति 40 दिन के अंदर दी जाएगी।
कार्यों तथा सेवाओं के लिए ठेकेदारों की सूचीबद्धता के लिए 45 दिन की समय-सीमा तय की है। इन सेवाओं के लिए संबंधित अधीक्षण अभियंता को पदनामित अधिकारी नामित किया गया है जबकि सम्बन्धित मुख्य अभियंता को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी और प्रमुख अभियंता को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी बनाया गया है। अब छोटे गड्ढों की मरम्मत 10 दिन के अंदर की जाएगी। इस सेवा के लिए संबंधित कनिष्ठ अभियंता को पदनामित अधिकारी नामित किया है। संबंधित उपमंडल अभियंता को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी और संबंधित कार्यकारी अभियंता को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी बनाया है।
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