Tribune
PT
About the Dainik Tribune Code Of Ethics Advertise with us Classifieds Download App
search-icon-img
Advertisement

दुकानदार की हत्या के 5 दोषियों को उम्रकैद

सोनीपत, 28 अगस्त (हप्र) अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सरोए की अदालत ने दुकानदार की हत्या के मामले में सुनवाई के बाद 5 लोगों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। 4 दोषियों में प्रत्येक...
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

सोनीपत, 28 अगस्त (हप्र)

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सरोए की अदालत ने दुकानदार की हत्या के मामले में सुनवाई के बाद 5 लोगों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। 4 दोषियों में प्रत्येक को 1.30 लाख रुपये व पांचवें दोषी पर 1.40 लाख जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

Advertisement

गांव ललहेड़ी खुर्द निवासी जितेंद्र ने 16 अक्तूबर, 2016 को गन्नौर थाना पुलिस को बताया था कि वह 15 अक्तूबर, 2016 की शाम को दिल्ली से अपनी जीप लेकर गांव में आया था। गांव के अड्डे पर उसका भाई संजीत अपने दोस्त सुमित के साथ मोबाइल रिचार्ज कराने गए थे। वहां मोबाइल रिचार्ज की दुकान के बाहर खड़े गांव के संदीप, सुमित उर्फ काला, विकास, सुनील व एक अन्य युवक खड़े थे। उनसे उसके भाई संजीत ने अपनी दुकान से उधार दिए सामान के लिए रुपये लेने थे। उसके भाई ने उनसे रुपये की मांग की तो पांचों ने उसके भाई पर तेजधार हथियार, सरिया व डंडों से हमला कर दिया। उन्होंने उसके दोस्त सुमित पर भी हमला किया। भाई व दोस्त पर हमला होता देखकर उसने शोर मचा दिया। आसपास के लोगों के आने पर हमलावर वहां से भाग गए। उन्होंने अपने भाई व उनके दोस्त को नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उनके भाई को पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया। बाद में अस्पताल में उसके भाई संजीत ने दम तोड़ दिया।

तत्कालीन राजलू गढ़ी चौकी प्रभारी युद्धवीर सिंह ने पांचों आरोपियों संदीप, सुमित उर्फ काला, विकास, सुनील व राहुल को गिरफ्तार किया। उनसे चाकू, सरिया, रॉड बरामद कर लिए थे।

Advertisement
×