40 स्टोन क्रशर बंद, 56 पर छह करोड़ जुर्माना
प्रदीप साहू/हप्र
चरखी दादरी, 20 सितंबर
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) ने लगातार प्रदूषण फैला रहे क्रशरों के खिलाफ जुर्माना लगाने से लेकर पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के लिए बंद करने तक की कार्रवाई की है। इनमें से 40 स्टोन क्रशर 1981 के वायु अधिनियम का उल्लंघन करते पाए गए और जिन्हें बाद में एसपीसीबी द्वारा बंद कर दिया गया है। वहीं 56 स्टोन क्रशिंग इकाइयों पर छह करोड़ का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया गया है। एसपीसीबी इनमें से 44 इकाइयों से करीब चार करोड़ रुपए इकट्ठा करने में कामयाब रहा है। यह जानकारी संयुक्त समिति ने 18 सितंबर 2023 को एनजीटी में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में दी है। रिपोर्ट आने के बाद एनजीटी ने स्टोन क्रशरों पर कड़ा संज्ञान लेते हुए बड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। प्रशासन ने भी क्रशर संचालकों को नियमानुसार एनजीटी के निर्देशों का पालन करने बारे निर्देश दिए हैं।
नयी यूनिट न स्थापित करने की सिफारिश
एक संयुक्त समिति द्वारा दी गई सिफारिश के अनुसार किसी भी क्षमता की नयी स्टोन क्रशिंग इकाई को इस क्षेत्र में स्थापित और संचालित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। एचएसपीसीबी ने आज तक किसी भी नई स्टोन क्रशिंग यूनिट को संचालित करने या मौजूदा इकाइयों में वृद्धि या विस्तार करने की अनुमति नहीं दी है।
उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई: डीसी
डीसी मनदीप कौर ने बताया कि एनजीटी ने जिला के स्टोन क्रेशरों से फैल रहे प्रदूषण के मामले में कड़ा संज्ञान लेते हुए सख्त निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के अनुसार नियमों के दायरे में ही स्टोन क्रशरों को काम करना होगा। अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एनजीटी द्वारा दादरी क्षेत्र के स्टोन क्रेशरों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में ये आदेश जारी किए गए हैं।
लाखों पौधे लगाए, करेंगे ठोस पैरवी
क्रशर एसोसिएशन के अध्यक्ष सोमबीर घसोला ने बताया कि प्रशासन के सहयोग से क्रशर जोन में लाखों पौधे लगाए गए हैं। एनजीटी के दिशा-निर्देशों का लगातार पालन किया जा रहा है। क्रशर इकाइयों पर लगे जुर्माना को लेकर एनजीटी में केस विचाराधीन है, एसोसिएशन ठोस पैरवी भी कर रही है।
