जींद (जुलाना),7 मई (हप्र)
ढाकल गांव से नकली नोटों के साथ पकड़े गए छातर गांव निवासी आरोपी रोहताश को मंगलवार को दोषा करार देते हुए अदालत ने 4 वर्ष की कैद व 10 हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
पुलिस प्रवक्ता अमित कुमार ने बताया कि 5 जून, 2019 को थाना सदर नरवाना प्रभारी आजाद सिंह को गुप्त सूचना मिली भी कि रोहताश निवासीछातर नकली नोटों का धन्धा करता है। बाहर से नकली नोट लाकर ठेका शराब, बाजार व भीड़-भाड़ वाली दुकानों पर नकली नोट चलाता है। सूचना पर थाना प्रभारी द्वारा एक टीम का गठन किया और मौके पर पहुंचे तो उसी समय एक युवक शराब ठेके की तरफ जाता दिखाई दिया। सामने पुलिस पार्टी को देखकर वह युवक अचानक भागने लगा जिस पर टीम ने उसे तुरंत काबू कर लिया। पकड़े गए आरोपी रोहताश की तलाशी ली गई तो उसकी पैंट की जेब में से 100-100 रुपए के 40 नोट व 500-500 रुपए के 5 नोट 2500 रुपए मिले। पुलिस को आरोपी से कुल 6500 रुपए के नकली करंसी नोट बरामद हुए। आरोपी के खिलाफ थाना सदर नरवाना में धारा 489बी व 489सी के तहत मामला दर्ज
किया गया। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार करके निरीक्षक आजाद सिंह द्वारा ठोस साक्ष्यों एवं गवाहों के साथ चालान न्यायालय में पेश किया गया। तभी ये मामला अदालत में विचाराधीन था।
मंगलवार को अदालत नेहा नोहरिया अतिरिक्त एंव सत्र न्यायाधीष जिला जीन्द ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी रोहताश निवासी छात्तर को दोषी करार देते हुए उसे 4 साल की अवधि के लिए कठोर कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई है।