चंडीगढ़, 6 जून (ट्रिन्यू)
हरियाणा में दिव्यांग कर्मियों को पदोन्नति में 4 फीसदी आरक्षण मिलेगा। प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी की। जिन विभागों में एक ही कैडर पद है, उनमें दिव्यांग कर्मियों को पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिलेगा। विभागों में जो काम ये कर्मी नहीं कर सकते, वहां भी इस लाभ से वंचित रहना पड़ेगा। हर विभाग को 100 पदों का रोस्टर बनाना होगा, जिसमें 1 से 25 पदों पर एक, 26 से 50 पर एक, 51 से 75 पर एक और 76 से 100 पर एक दिव्यांग कर्मी का पदोन्नति कोटा होगा। सौ पोस्ट के बाद नए सिरे से रोस्टर तैयार होगा।