गुरुग्राम, 16 दिसंबर (हप्र)
एक्सपेरियन डेवलेपर्स का दावा है कि सेक्टर 112 स्थित विंडचांट्स नामक रिहायशी प्रोजेक्ट को लेकर किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। एक निवेशक की शिकायत के मामले में हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की गुरुग्राम बैंच के नोटिस के खिलाफ अपील दायर की हुई है। इसी को लेकर कुछ लोगों द्वारा भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया।
दैनिक ट्रिब्यून के 20 अक्तूबर, 2020 के अंक में पृष्ठ तीन पर प्रकाशित समाचार पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एक्सपेरियन डेवलेपर्स ने कहा कि रिहायशी प्रोजेक्ट विंडचांट्स के बढ़े हुए सेल्स एरिया की रिपोर्ट तैयार करने के कार्य के लिए हरेरा ने इंजीनियर एग्जीक्यूटिव नियुक्त कर रखा है। इसकी रिपोर्ट में निर्माण कार्य के दौरान सेल्स एरिया बढ़ने की बात कही गयी है। इसके साथ ही 25 अक्तूबर, 2018 के आदेश के खिलाफ हरेरा अपीलेंट ट्रिब्यूनल में अपील की हुई है, जिसमें एक निवेशक के साथ गड़बड़ी करने के आरोपों पर अपना पक्ष रखा गया है।
अपार्टमेंट बायर एग्रीमेंट (एबीए) का हवाला देते हुए डेवलेपर ने दावा किया कि नियमानुसार बढ़े हुए सेल्स एरिया के बदले चार्ज करना उनका कानूनी अधिकार है। इसके अलावा अलॉटीज के साथ सेल्स एरिया को लेकर कोई विवाद नहीं है। इस मामले में 250 करोड़ रुपये की गड़बड़ी के आरोप गलत हैं। इस मामले को लेकर हरेरा के समक्ष भी अपना पक्ष रखा गया है। जो भी सेल्स एरिया निर्माण के बाद सामने आया है, उसी के आधार पर खरीदारों से भुगतान लिया गया है। इसके साथ ही आरोप लगाकर कंपनी की छवि को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।